All for Joomla All for Webmasters
बिज़नेस

Personal Finance Checklist: 31 मार्च से पहले पूरा करें ये सात काम, कई तरह की परेशानियों से बचे रहेंगे

Personal Finance Checklist: 31 मार्च को वित्त वर्ष 2022-23 समाप्त हो रहा है. इससे पहले परस्नल फाइनेंस से जुड़े कई काम आपको निपटा लेना चाहिए. इससे आपको कई तरह की वित्तीय झंझटों से मुक्ति मिल जाएगी.

Personal Finance Checklist: 31 मार्च को वित्त वर्ष 2022-23 समाप्त होने जा रहा है. इसके पहले आपको कई वित्तीय काम निपटाना जरूरी है. यहां पर पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी उन बातों के बारे में जानकारी दी गई है, जिन्हें 31 मार्च से पहले आपको पूरा कर लेना चाहिए.

ये भी पढ़ें– Jio के बाद अंबानी करेंगे एक और धमाका ! बिग डिस्काउंट के साथ आप के किचन तक होगी पहुंच

टैक्स बचाने के लिए निवेश करें

सेक्शन 80सी के तहत आप 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर टैक्स बचा सकते हैं. पब्लिक प्रॉविडेंट फंड, राष्ट्रीय पेंशन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना आदि जैसी कर बचत योजनाओं में निवेश कर सकते हैं.

बैंक में केवाईसी अपडेट करें

बैंक खातों में केवाईसी पूरा करने की समय सीमा 31 मार्च तक बढ़ा दी गई है. ग्राहक को पैन, पता प्रमाण और बैंक द्वारा वांछित अन्य जानकारी सहित अपनी नवीनतम जानकारी जमा करनी होगी. समय सीमा को पूरा करने में विफल रहने पर आपका बैंक खाता फ्रीज किया जा सकता है.

ये भी पढ़ें– हर महीने खर्च कर देते हैं क्रेडिट कार्ड की पूरी लिमिट ? जान लीजिए इसका बड़ा नुकसान

पेंडिंग टैक्स का भुगतान

विवाद से विश्वास योजना के तहत, वे सभी लोग जिनकी अपील या याचिकाएं लंबित हैं, यदि वे 31 मार्च, 2022 को या उससे पहले अपने विवादित करों का भुगतान करते हैं, तो उन्हें ब्याज या जुर्माने की पूरी छूट मिल सकती है. किसी भी विवाद को हल करने और टैक्स का भुगतान करने की सलाह दी जाती है.

अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न

देर से आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2022 है. जो कमाई करने वाले व्यक्ति दी गई नियत तारीख तक अपना आईटीआर दाखिल करने से चूक गए हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर दें. अगर किसी करदाता को अपने ई-फाइल किए गए आईटीआर में कोई गलती नजर आती है, तो वह 31 मार्च, 2022 को या उससे पहले उस गलती को ऑनलाइन सुधार सकता है.

एडवांस टैक्स पेमेंट

आयकर अधिनियम की धारा 208 के अनुसार, प्रत्येक करदाता जिसकी अनुमानित कर देनदारी 10,000 रुपये या उससे अधिक है, अग्रिम कर का भुगतान कर सकता है, जिसका भुगतान चार किस्तों में किया जाता है. पहली किस्त की समय सीमा 15 जून, दूसरी 15 सितंबर, तीसरी 15 दिसंबर और चौथी 15 मार्च को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में पड़ती है. भले ही अग्रिम कर की अंतिम किस्त दाखिल करने की समय सीमा 15 मार्च, 2022 थी, फिर भी आप ब्याज और/या कर से बचने के लिए 31 मार्च तक भुगतान कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें– सरकार का बड़ा ऐलान, 6 महीने में हट जाएंगे टोल प्लाजा, गाड़ियों के बदल जाएंगे नंबर प्लेट, ऐसे होगी Toll Tax की वसूली

पैन कार्ड को आधार से लिंक करें

पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की तिथि 31 मार्च, 2022 तक बढ़ा दी गई है. यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा, और आप पैन की आवश्यकता वाले वित्तीय लेनदेन करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं. धारा 272बी के तहत, अमान्य पैन कार्ड ले जाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है.

फॉर्म 12बी जमा करें

फॉर्म 12बी एक आयकर फॉर्म है जिसे वेतनभोगी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए यदि वह व्यक्ति वर्ष के मध्य में किसी नए संगठन में शामिल होता है. यदि आपने वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान नौकरी बदली है, तो आपको फॉर्म 12बी का उपयोग करके अपनी आय का विवरण प्रदान करना होगा. आपका नियोक्ता 31 मार्च से पहले फॉर्म 12बी में दिए गए विवरण के आधार पर सटीक टीडीएस काट सकेगा.

Source :
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

लोकप्रिय

To Top