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ऑनलाइन ऑर्डर किया और डिलीवर हुआ घटिया समान? तो टेंशन लेने का नहीं, देने का! अभी मोबाइल में सेव कर लीजिए नंबर

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अगर आपको भी ऐसा लगता है आपके साथ कोई सामान खरीदते समय किसी ने धोखाधड़ी या फर्जीवाड़ा करने की कोशिश की है, तो आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. उनसे हर्जाना मांगने के साथ घटिया प्रोडक्ट की जगह नया उत्पाद भी ले सकते हैं.

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नई दिल्ली. रोजमर्रा की लाइफ में सभी लोग कुछ न कुछ सामान ऑनलाइन या ऑफलाइन खरीदते हैं. कई बार खरीदारी करते समय दुकानदार कुछ ऐसे प्रोड्क्ट ग्राहक को बेच देते हैं, जो या तो घटिया क्वालिटी के होते हैं या उनकी एक्सपायरी डेट खत्म हो चुकी होती है. इन सामनों को जब वापस करने जाओ तो कंपनी उस प्रोडक्ट को वापस लेने से भी मना कर देती है. लेकिन आपको बता दें कि उपभोक्ता के पास उनके अधिकार हैं. जिससे कंपनी इन डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स को वापस लेने या बदलने से मना नहीं कर सकती है.

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सरकार ने उपभोक्ताओं को समस्याओं के निवारण के लिए कई अधिकार दिए हैं. उपभोक्ताओं को जागरूक और धोखाधड़ी से निपटने के लिए नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पोर्टल की भी शुरुआत की गई थी. अगर आपको भी ऐसा लगता है आपके साथ कोई सामान खरीदते समय किसी ने धोखाधड़ी या फर्जीवाड़ा करने की कोशिश की है, तो आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. उनसे हर्जाना मांगने के साथ घटिया प्रोडक्ट की जगह नया उत्पाद भी ले सकते हैं.

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हेल्पलाइन नंबर पर करें कॉल
उपभोक्ता मामलों के विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ग्राहकों को हेल्पलाइन नंबर 1915 मुहैया कराता है. इस राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के जरिये कोई भी शिकायत सुबह 8 बजे से रात 8 बजे के बीच दर्ज करा सकते हैं. National Consumer Helpline यानी NCH का ऐप भी है, जिससे शिकायत दर्ज कराई जा सकती है. उमंग मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से भी उपभोक्ता अपनी कंप्लेन रजिस्टर करा सकते हैं. आप चाहें तो 8800001915 पर एसएमएस करके भी अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं. इसके अलावा कंजूमर अफेयर मिनिस्ट्री ‘जागो ग्राहक जागो’ नाम से एक ट्विटर अकाउंट भी चलाता है. इसके जरिये भी आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

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ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने का तरीका
अगर आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज करना चाहते हैं तो आपको NCH के पोर्टल https://consumerhelpline.gov.in/ पर लॉग इन करना होगा. इसके बाद पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण पर क्लिक करें, अकाउंट क्रिएट करें. अकाउंट बनाकर आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत हर ग्राहक यानी उपभोक्ता को ये अधिकार है कि अगर किसी घटिया उत्पाद की वजह से सेवा में कमी होती है, उसे किसी प्रकार का नुकसान पहुंचता है तो वो कंपनी को कठघरे में खड़ा कर सकता है.

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