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Afzal Ansari: अपहरण, हत्या के मामले में सजा के बाद अफजाल अंसारी की लोकसभा सदस्यता समाप्त

Afzal Ansari: गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद अफजाल अंसारी की लोकसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई है. अफजाल की संसद सदस्यता आपराधिक मामले में सजा पाने के बाद रद की गई है.

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Afzal Ansari: बहुजन समाज पार्टी (BSP) के नेता अफजाल अंसारी को अपहरण और हत्या के एक मामले में एमपी/एमएलए कोर्ट, गाजीपुर द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद सोमवार को लोकसभा सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया.

बता दें, अफजाल अंसारी गैंगस्टर से राजनेता बने मुख्तार अंसारी के भाई हैं और गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से संसद सदस्य चुने गए थे. “विशेष सुनवाई/980/2012 में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, एमपी/एमएलए कोर्ट, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश की अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा सदस्य अफजल अंसारी सदस्यता से अयोग्य हो गए हैं.

भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (ई) के प्रावधानों के संदर्भ में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 के साथ उनकी सजा की तारीख यानी 29 अप्रैल 2023 से लोक सभा की सदस्यता समाप्त कर दी गई है.

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एमपी/एमएलए कोर्ट ने शनिवार को गैंगस्टर से नेता बने अफजाल अंसारी को भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में दोषी ठहराया और उसे चार साल कैद की सजा सुनाई. अफजल पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. इसी मामले में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई गई है और पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

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गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी और बसपा सांसद अफजाल अंसारी के खिलाफ शनिवार को अपहरण और हत्या के मामले में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा फैसला सुनाए जाने से पहले सुरक्षा बढ़ा दी गई थी.

गौरतलब है कि हाल के समय में उत्तर प्रदेश में कई जनप्रतिनिधियों को अपनी विधानसभा/लोकसभा सदस्यता गंवानी पड़ी है. इसके पहले उत्तर प्रदेश के रामपुर विधानसभा सदस्य आज़म खान और स्वार से विधानसभा सदस्य अब्दुल्ला आज़म की सदस्यता रद कर दी गई थी. वहीं सत्ताधारी दल के विधायक की सदस्यता भी चली गई, जब कोर्ट ने उन्हें दोषी करार देते हुए सजा का एलान किया. इस तरह से जनप्रतिनिधियों पर चल रहे आपराधिक मामलों में फैसला आने के बाद उन्हें सजा मिल रही है तो सदस्यता समाप्त होती जा रही है.

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