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Income Tax: सरकार का ऐलान, भूलकर भी ITR भरते वक्त न दें इनकम की गलत जानकारी, वरना जो होगा वो सोच भी नहीं सकते!

income tax

Income Tax Return: आयकर अधिनियम के तहत टैक्सपेयर्स के जरिए की गई अलग-अलग चूकों के लिए जुर्माना लगाया जाता है. सेल्फ असेसमेंट टैक्स का भुगतान नहीं करने, टैक्स के भुगतान में डिफॉल्ट, इनकम रिटर्न भरने में डिफॉल्ट और अन्य पर पेनल्टी के अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनकम की अंडररिपोर्टिंग और मिसरिपोर्टिंग के लिए पेनल्टी भी लगाता है. आय की अंडर-रिपोर्टिंग उन मामलों को संदर्भित करती है, जहां टैक्सपेयर्स के जरिए अपनी आय की विवरणी में रिपोर्ट की गई आय टैक्सपेयर्स के जरिए अर्जित वास्तविक आय से कम होती है. आय की गलत सूचना देना उन मामलों को संदर्भित करता है जहां करदाता ने अपनी आय की विवरणी में गलत जानकारी दी है.

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इनकम टैक्स

आय की गलत रिपोर्टिंग क्या है? इसको भी समझना काफी जरूरी है. ऐसे में तथ्यों की गलतबयानी या दमन, खाते की किताबों में निवेश रिकॉर्ड करने में विफलता, व्यय का दावा किसी साक्ष्य के जरिए प्रमाणित नहीं, खाते की पुस्तकों में किसी भी गलत प्रविष्टि की रिकॉर्डिंग, कुल आय पर प्रभाव डालने वाली खाते की पुस्तकों में किसी रसीद को दर्ज करने में विफलता और किसी अंतरराष्ट्रीय लेनदेन या अंतरराष्ट्रीय लेनदेन माने जाने वाले किसी भी लेनदेन या किसी निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन की रिपोर्ट करने में विफलता इनकम की गलत रिपोर्टिंग में गिना जाता है.

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इनकम टैक्स स्लैब

आयकर अधिनियम 1961 के अध्याय X में कर परिहार से संबंधित विशेष प्रावधान शामिल हैं. अध्याय के विभिन्न खंडों में ‘संबद्ध उद्यम’, ‘अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन’, ‘अमूर्त संपत्ति’ और ‘निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन’ जैसी शर्तों को परिभाषित किया गया है. इनकम टैक्स विभाग ने आय को कम या गलत बताने के विभिन्न प्रावधानों और शर्तों को विस्तृत किया है और करदाता अधिक जानकारी के लिए इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं. टैक्सपेयर्स को सलाह दी जाती है कि वे नियमों का पालन करने के लिए आईटी अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को समझने के लिए टैक्स विशेषज्ञ से परामर्श करें.

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आयकर अधिनियम के तहत जुर्माना क्या है?

आईटी विभाग के अनुसार कम रिपोर्ट वाली आय पर देय टैक्स का 50% जुर्माने की दर होगी. हालांकि, ऐसे मामले में जहां आय की गलत सूचना देने के परिणामस्वरूप आय की कम-रिपोर्टिंग होती है, टैक्सपेयर ऐसी गलत इनकम पर देय टैक्स के 200% की दर से दंड के लिए उत्तरदायी होगा.

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