All for Joomla All for Webmasters
समाचार

Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मामले में SC का अहम फैसला, शिवलिंग की कार्बन डेटिंग को लेकर दिया बड़ा आदेश

Gyanvapi case update 2023: ज्ञानवापी मामले में शीर्ष कोर्ट ने एक जरूरी नोटिस जारी किया है. वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट से हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है.

Gyanvapi case update today: वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर के समीप बने ज्ञानवापी मस्जिद में कथित तौर पर शिवलिंग मिलने की बात हिंदू पक्ष द्वारा लंबे समय से कही जा रही है. ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को लेकर हाईकोर्ट ने कथित शिवलिंग के कार्बन डेटिंग का आदेश दिया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है. शीर्ष कोर्ट ने कहा है कि इस फैसले को लेकर समीक्षा की जरूरत है. हाईकोर्ट के फैसले से सोमवार से शुरू होने वाली शिवलिंग की कार्बन डेटिंग पर मस्जिद कमेटी ने आपत्ति जताई थी. अब इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा नोटिस जारी किया गया है.

ये भी पढ़ेंप्रॉपर्टी में हक से लेकर गुजारा भत्ता तक! जानें विधवा महिलाओं के अधिकार? पुनर्विवाह पर क्या कहता है कानून

क्या है ज्ञानवापी मस्जिद विवाद?

वाराणसी में मौजूद काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद काफी पुराना है. काशी विश्वनाथ मंदिर के एकदम समीप बने ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर हाईकोर्ट में सुनावाई की जा रही है. आपको बता दें कि सबसे पहले साल 1991 में स्थानीय पुजारियों द्वारा जिला अदालत में याचिका लगाई गई थी जिसमें मस्जिद में पूजा की इजाजत मांगी गई थी. इन पुजारियों का दावा है कि औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर के कुछ हिस्से को गिराकर वहां मस्जिद का निर्माण करा दिया था. इसी मसले को लेकर वाराणसी के वकील विजय शंकर रस्तोगी ने भी जिला अदालत में याचिका दाखिल की और कहा कि मस्जिद का निर्माण अवैध तरीके से कराया गया. इसके बाद उन्होंने पुरातत्व विभाग द्वारा मस्जिद का सर्वेक्षण कराए जाने की मांग की.

ये भी पढ़ेंआधा दर्जन विदेश यात्राएं, 5 फ्लैट और महंगी घड़ी, आर्यन खान को गिरफ्तार करने वाले समीर वानखेड़े ‘फंस’ गए!

मुस्लिम पक्ष द्वारा जमकर हो रहा विरोध

आपको बता दें कि साल 2021 के अप्रैल महीने में एएसआई (ASI) को सर्वेक्षण के लिए इजाजत दी गई थी लेकिन अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने इस याचिका का जमकर विरोध किया था. अब मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा की जा रही है. हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए सोमवार को कथित शिवलिंग के कार्बन डेटिंग का आदेश दिया था. इसे लेकर मुस्लिम पक्ष द्वारा आपत्ति जताई गई. अब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा है कि इस पर अभी विचार करने की जरूरत है.

Source :
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

लोकप्रिय

To Top