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Income Tax Return Filing: ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे फाइल करें ITR, जानें- कौन सा विकल्प है बेहतर?

Income Tax Return Filing: सभी रजिस्टर्ड आयकरदाता जिनकी इनकम टैक्सेबल होती है, उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी होता है. ऐसे में उनके सामने एक सवाल रहता है कि ऑफलाइन या ऑनलाइन. इन दोनों में कौन बेहतर विकल्प है.

Online ITR Filing The Best Option: आम तौर पर ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज्यादातर लोगों के लिए सबसे बेहतर विकल्प माना जाता है. ऑनलाइन फाइलिंग, जिसे ई-फाइलिंग के नाम से भी जाना जाता है, ऑफलाइन फाइलिंग की तुलना में उसके कई फायदे हैं.

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सुविधाजनक होती है ई-फाइलिंग

ई-फाइलिंग आपके घर या कार्यालय में आराम से की जा सकती है, आयकर कार्यालय में शारीरिक रूप से जाने की तुलना में समय और प्रयास की बचत होती है.

समय की बचत होती है

टैक्स अधिकारियों द्वारा तत्काल पावती और तेजी से प्रॉसेसिंग समय के साथ ऑनलाइन फाइलिंग आमतौर पर तेज होती है.

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सटीकता

ई-फाइलिंग प्लेटफॉर्म में आमतौर पर त्रुटियों को कम करने के लिए सत्यापन की जांच की जाती है. जिससे यह तय हो पाता है कि आपका रिटर्न सही तरीके से दाखिल किया गया है.

रिकॉर्ड तक पहुंच

ऑनलाइन फाइलिंग आपको भविष्य के संदर्भ या किसी भी ऑडिट की जरूरतों को सरल बनाने, आसानी से अपने टैक्स रिटर्न रिकॉर्ड तक पहुंचने और फिर से प्राप्त करने की अनुमति देती है.

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ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन

ई-फाइलिंग कई तरह के ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन प्रदान करता है, जिससे बकाया करों का पेमेंट करना सुविधाजनक हो जाता है.

रिफंड मिलने में जल्दी

ई-फाइलिंग से अक्सर टैक्स रिफंड की प्रक्रिया तेजी से होती है, जिससे रिफंड के लिए प्रतीक्षा समय कम हो जाता है.

हालांकि, ऐसी स्थितियां भी हो सकती हैं जहां ऑफ़लाइन फाइलिंग (फिजिकल) आवश्यक या पसंद की जाती है. इसमें ऐसे मामले शामिल हो सकते हैं जहां विशेष परिस्थितियों के कारण ई-फाइलिंग उपलब्ध नहीं है या यदि आपके पास टैक्स अधिकारियों का सपोर्ट मिल रहा है.

सामान्य तौर पर, अधिकांश व्यक्तियों के लिए, ई-फाइलिंग से जुड़ी सुविधा, गति, सटीकता और अतिरिक्त लाभ इसे पसंदीदा ऑप्शन बनाते हैं.

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क्या होता है आईटीआर?

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) एक ऐसा फॉर्म है, जिसे एक व्यक्ति को भारत के आयकर विभाग को जमा करना होता है. इसमें व्यक्ति की आय और वर्ष के दौरान उस पर भुगतान किए जाने वाले करों के बारे में जानकारी होती है.

क्या ITR फाइल करना अनिवार्य है?

सभी रजिस्टर्ड करदाताओं, जिनकी टैक्सेबल इनकम है, उनके लिए आयकर रिटर्न ऑनलाइन दाखिल करना अनिवार्य है. हालांकि, पेपर रिटर्न 80 वर्ष से अधिक आयु के लोग दाखिल कर सकते हैं, जिनकी नियमित व्यवसाय या प्रोफेशन से इनकम नहीं होती है.

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