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बैंकों में पड़े लावारिस पैसों को लौटाएगा RBI, इस तारीख से होगी शुरुआत, खाताधारक तैयार रखें ये कागजात

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12 मई को RBI ने बैंकों के लिए इन लावारिस जमा राशि का पता लगाने और उनके सेटलमेंट के लिए ‘100 डेज 100 पे’ अभियान का ऐलान किया था, जिसकी शुरुआत 1 जून से हो रही है.

नई दिल्ली. अगर आपका बैंक में बचत या चालू खाता है तो आपके लिए एक जरूरी खबर है. क्योंकि 1 जून से इन दोनों कैटेगरी के अकाउंट में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. हालांकि, घबराने की जरूरत नहीं है यह बदलाव अनक्लेम्ड डिपॉजिट को लेकर होगा. आरबीआई ने इसके लिए ‘100 डेज 100 पे’ शुरू किया है. बैंकों को इस समय अवधि में खातों में पड़े अनक्लेमड अमाउंट यानी लावारिस जमा राशि को सेटल करना होगा.

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वे खाताधारक जिन्होंने कम से कम 10 वर्षों से अपने सेविंग या करंट अकाउंट का उपयोग नहीं किया है. अगर इनमें कुछ जमा राशि शेष है, तो 1 जून 2023 से इन खातों में जमा रकम का बैंकों को सेटलमेंट करना जरूरी होगा. आइये जानते हैं आरबीआई के इस कैंपेन के बारे में…

खातों में 10 वर्ष से पड़ी जमा रकम लावारिस राशि
भारतीय रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस के अनुसार, बचत और चालू खातों में शेष जमा राशि जो 10 वर्षों से पड़ी है, या टर्म डिपॉजिट जिसे परिपक्वता की तारीख से 10 वर्षों के भीतर क्लेम नहीं किया गया है, उन्हें “लावारिस जमा” के रूप में वर्गीकृत किया गया है. इन रकम को बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता ” (DEA) फंड में ट्रांसफर किया जाता है.

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RBI ने किया था ऐलान
अप्रैल 2023 में मॉनेटरी पॉलिसी की घोषणा करते समय RBI ने कहा था, “जमाकर्ता ग्राहकों की पूंजी की सुरक्षा एक व्यापक उद्देश्य है, RBI यह सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय कर रहा है कि ये डिपॉजिट लावारिस न हों और मौजूदा अनक्लेमड डिपॉजिट तय प्रक्रिया का पालन करने के बाद सही मालिकों या लाभार्थियों को वापस कर दी जाएँ.”

कैसे करें आवेदन, कौन-से दस्तावेज लगेंगे
अगर आपका पैसा भी अनक्लेम्ड अमाउंट के तौर पर बैंक में पड़ा है, तो इसका दावा करने के लिए बैंक की शाखा या वेबसाइट पर जाना होगा. यहां पर दावा क्लेम फॉर्म को भरकर और हस्ताक्षर करने के बाद जमा करना होगा. खाते से संबंधित उपलब्ध जानकारी जैसे पासबुक आदि जमा करने होंगे. इसके अलावा खाते से संबंधित जानकारी ऑलनाइन दर्ज करने के बाद भी अनक्लेम्ड डिपॉजिट अमाउंट का पता चल जाएगा.

अनक्लेम अमाउंट के लिए संबंधित डॉक्यूमेंट के साथ आवेदन पत्र बैंकों को मेल करना होता है. आप चाहें तो सीधे बैंक जाकर जमा भी कर सकते हैं. अकाउंट नंबर का उल्लेख करते हुए क्लेम राशि वापस करने के लिए हस्ताक्षरित रिक्वेस्ट फॉर्म, पासपोर्ट साइज फोटो हस्ताक्ष के साथ, एड्रेस प्रूफ की फोटोकॉपी, इसके लिए पासपोर्ट, वोटर आईडी, डीएल, आधार कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है.

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इसके बाद 12 मई को RBI ने बैंकों के लिए इन लावारिस जमा राशि का पता लगाने और उनके सेटलमेंट के लिए ‘100 डेज 100 पे’ अभियान का ऐलान किया. इसके तहत देश के हर जिले में हर बैंक को केवल 100 दिनों के भीतर 100 अनक्लेम्ड डिपॉजिट को सेटल करना होगा. बैंकों को यह अभियान 1 जून 2023 से शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं.

बता दें कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार, देश के अलग-अलग बैंकों में फरवरी 2023 तक 35,102 करोड़ लावारिस पड़े हुए हैं, जिनके लिए किसी ने क्लेम नहीं किया. संसद में वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने इसकी जानकारी दी थी.

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