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ITR फाइल करने के लिए क्या फॉर्म-16 कर रहे हैं इंतजार?, क्या इसके बिना नहीं भर पाएंगे रिटर्न? जानेंं यहां

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Income tax return filing: वित्त वर्ष 2022-23 (असेसमेंट ईयर 2023-24) के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समय सीमा 31 जुलाई 2023 है। आयकर विभाग ने आईटीआर-1 और आईटीआर-4 की ऑनलाइन फाइलिंग को एनेबल कर दिया है। आईटीआर -1 इंडिविजुअल्स द्वारा दायर किया जाता है, जिसमें सैलरीड पर्सन और वरिष्ठ नागरिक शामिल हैं। ITR-4 फॉर्म का उपयोग व्यक्तियों, HUF और फर्मों (सीमित देयता भागीदारी फर्मों के अलावा) द्वारा किया जा सकता है, जिनकी कुल आय ₹50 लाख तक है।

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फॉर्म-16 आमतौर पर सैलरीड पर्सन द्वारा अपना आईटीआर फाइल करने के लिए उपयोग किया जाता है। हालांकि, यह हमेशा आवश्यक नहीं होता है। दरअसल फॉर्म-16 नियोक्ता द्वारा जारी स्रोत पर कर कटौती का एक प्रमाण पत्र है और वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए आईटीआर दाखिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह कर्मचारी को भुगतान किए गए वेतन, कर्मचारी द्वारा दावा की गई कटौती और उससे काटे गए कर का डिटेल बताता है।

फॉर्म-16 का पार्ट ए और पार्ट बी क्या है

पार्ट ए आपके नियोक्ता द्वारा टीडीएस के रूप में कटौती और जमा किए गए करों का संक्षेप विवरण देता है। फॉर्म-16 का भाग बी वेतन आय और कर्मचारी द्वारा अपनी कर योग्य आय तक पहुंचने के लिए दावा किए गए कटौती के विवरण को दर्शाता है।

फॉर्म-16 कब जारी किया जाता है?

हर वेतनभोगी को आम तौर पर एसेसमेंट ईयर के 15 जून को या उससे पहले अपने नियोक्ता से फॉर्म-16 प्राप्त होता है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 203 ने नियोक्ता के लिए अपने कर्मचारियों को फॉर्म-16 जारी करना अनिवार्य कर दिया है, जो आय पर उनके कुल टीडीएस को दर्शाता है।

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ITR फाइल करते समय फॉर्म-16 में किन बातों का ध्यान रखें?

अपना आईटीआर दाखिल करने से पहले, फॉर्म-16 में अपनी सैलरी स्लिप, एआईएस (वार्षिक सूचना विवरण), और फॉर्म 26एएस के साथ जानकारी को क्रॉस-चेक और सत्यापित करना आवश्यक है।

Tax2win के सह-संस्थापक और सीईओ अभिषेक सोनी के मुताबिक वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए आईटीआर दाखिल करते समय फॉर्म-16 के निम्नलिखित पहलुओं पर ध्यान देना जरूरी है:

पैन और व्यक्तिगत विवरण

सत्यापित करें कि फॉर्म-16 में उल्लिखित पैन आपके पैन से मेल खाता है। इसके अतिरिक्त, अपने नाम, पते और नियोक्ता के TAN (टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर) और PAN को क्रॉस-चेक करें।

फॉर्म-16 का पार्ट ए

आपके फॉर्म 26AS की जानकारी के साथ फॉर्म-16 के भाग ए में कर कटौती के विवरण की तुलना करना महत्वपूर्ण है, जो कि काटे गए और भुगतान किए गए करों और एआईएस का एक कांसॉलिडेटेट स्टेटमेंट है।

फॉर्म-16 का पार्ट बी

यह आपके नियोक्ता द्वारा भुगतान की गई आय को संक्षेप में दर्शाता है। सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा दावा की गई कोई भी टैक्स, कटौती और छूट फॉर्म-16 में सही ढंग से दिखाई दे रही है।

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कर कटौती को क्रॉस-वेरीफिकेशन करें

फॉर्म-16, फॉर्म 26एएस और एआईएस (वार्षिक सूचना विवरण) में दर्शाए गए टैक्सेज के साथ तुलना करके, अपनी वेतन आय से काटे गए वास्तविक टैक्स को क्रॉस-चेक करना महत्वपूर्ण है। यदि आप किसी गलती की पहचान करते हैं, तो उन्हें तुरंत अपने नियोक्ता के ध्यान में लाएं और उनसे फॉर्म-16 में दी गई जानकारी को सुधारने का अनुरोध करें। यह सुनिश्चित करना कि फॉर्म 26एएस और एआईएस के साथ सटीक डीटेल्स एलाइन करना महत्वपूर्ण है।

नौकरी में परिवर्तन और कई नियोक्ता

यदि आपने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान नौकरी बदली है, तो दोनों नियोक्ताओं से फॉर्म-16 लेना महत्वपूर्ण है। यह आपको वास्तविक कर योग्य वेतन निर्धारित करने और सटीक रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने में मदद करेगा। याद रखें कि नौकरी बदलने के कारण अतिरिक्त कर देय हो सकता है यदि आपने पिछले नियोक्ता के साथ अर्जित आय के बारे में वर्तमान नियोक्ता को सूचित नहीं किया है।

फॉर्म-16 प्राप्त करने से पहले क्या करें?

फॉर्म-16 प्राप्त करने से पहले, कर्मचारियों को पूंजीगत लाभ विवरण, सावधि जमा की ब्याज आय, किराये की आय और कटौती का दावा करने के लिए किए गए किसी भी निवेश का विवरण संभाल कर रखना चाहिए।

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