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गलत बैंक खाते में पैसे हो गए ट्रांसफर? कैसे आएंगे वापस, SBI ने बताया तरीका

कई बार हम अकाउंट नंबर डालने में गड़बड़ कर देते हैं और पैसा गलत अकाउंट में चला जाता है. ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है. अगर कभी आपसे भी ऐसी चूक हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए. SBI ने इसका तरीका बताया है.

नई दिल्ली. ऑनलाइन बैंकिंग के दौर में हम मिनटों में किसी को भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं. लेकिन यह सुविधा जितनी आसान है उतनी ही जोखिम वाली भी है. क्योंकि कई बार हम जल्दबाजी में गलत शख्स के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं. जरा सी चूक पर पैसा किसी अनजान व्यक्ति को पहुंच जाता है. अगर आपसे भी गलती से गलत बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर हो जाए तो क्या करना? अपना पैसा वापस पाने के लिए आपको कौन से कदम उठाने होंगे?

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भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के एक ग्राहक को हाल ही में इसी समस्या का सामना करना पड़ा और उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर इसकी शिकायत की. जिसके बाद बैंक ने उस व्यक्ति को उसके पैसे वापस पाने का तरीका बताया. आइए जानते हैं कि अगर, पैसा ट्रांसफर करते समय गलती हो जाए तो क्‍या करें?

बैंक ने खुद बताया तरीका
रवि अग्रवाल नाम के एक ग्राहक ने ट्विटर पर एक पोस्ट किया, ‘प्रिय @TheOfficialSBI मैंने गलती से गलत अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया. मैंने हेल्पलाइन द्वारा बताए अनुसार सारी जानकारी अपनी शाखा को दे दी है. फिर भी मेरी शाखा रिवर्सल के संबंध में कोई जानकारी नहीं दे रही है. कृपया मदद करें.’ इस सवाल के जवाब में, SBI के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट में बताया गया है कि अगर आपने गलत बैंक खाते में पैसे भेजे हैं तो आपको क्या कदम उठाने होंगे.

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कैसे और कहां करें शिकायत
यदि किसी ग्राहक ने पैसे ट्रांसफर करते समय गलत बैंक अकाउंट नंबर दर्ज किया है, तो उसे होम ब्रांच से संपर्क करना होगा. फिर, होम ब्रांच बिना किसी आर्थिक देनदारी के दूसरे बैंक के साथ अनुवर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी. SBI ने कहा कि यदि मामला शाखा में हल नहीं होता है, तो ग्राहक https://crcf.sbi.co.in/ccfunder व्यक्तिगत खंड/ व्यक्तिगत ग्राहक पर शिकायत दर्ज कर सकता है. इसके अलावा NPCI पोर्टल पर भी शिकायत कर सकते हैं.

क्या कहता है RBI?
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के अनुसार, ऑनलाइन पेमेंट के दौरान गलती से किसी ग्राहक के खाते की रकम किसी और के पास चलजी जाती है तो बैंक की जिम्मेदारी है कि वह शिकायत पर गौर करके 48 घंटे के भीतर रिफंड करे. भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) के दिशानिर्देशों के अनुसार, ग्राहक को पहले भुगतान सेवा प्रदाता को इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए. GPay, PhonePe, Paytm या UPI ऐप के कस्टमर केयर सपोर्ट में इस मुद्दे को उठाएं जिसके माध्यम से आपने पैसे ट्रांसफर किए हैं.

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शिकायत के लिए किस नंबर पर लगाएं फोन
जब भी यूपीआई और नेट बैंकिंग से गलत खाता नंबर पर पेमेंट हो जाए तो सबसे पहले 18001201740 पर इसकी शिकायत दर्ज कराएं. इसके बाद संबंधित बैंक जाएं और फार्म भरकर इसकी जानकारी दें. अगर बैंक मदद करने से मना कर दे तो इसकी शिकायत bankingombudsman.rbi.org.in पर करें.

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