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ITR फाइल करते समय दर्ज हो गया है गलत बैंक अकाउंट, तो उसको कर सकते हैं सही, जानें- क्या है तरीका?

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ITR Filing Errors: ITR फाइल करते समय सटीक बैंक अकाउंट का डीटेल कई कारणों से आवश्यक है. सबसे पहले, यदि आप टैक्स रिफंड के लिए पात्र हैं, तो आयकर विभाग आपके बैंक अकाउंट में रिटर्न की राशि ट्रांसफर कर देगा.

Income Tax Return (ITR) Filing Errors: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना एक महत्वपूर्ण कार्य है जिसे प्रत्येक इनकम टैक्स पेयर को हर साल फाइल करना चाहिए. हालांकि, ITR फाइल करने की प्रॉसेस की जटिलता और भरी जाने वाली जानकारियों के कारण गलतियां होने की संभावनाएं हो सकती हैं. ITR फाइल करते समय गलत बैंक अकाउंट डीटेल दर्ज करना एक आम बात है.

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आइए, यहां पर जानते हैं कि अगर इस तरह की गलतियां हो जाती हैं तो उन्हें ठीक करने के क्या तरीके हैं? (Revise ITR Filing Process)

ITR में भरें सही बैंक अकाउंट डीटेल

ITR फाइल करते समय सटीक बैंक अकाउंट का डीटेल कई कारणों से आवश्यक है. सबसे पहले, यदि आप टैक्स रिफंड के लिए पात्र हैं, तो आयकर विभाग आपके बैंक अकाउंट में रिटर्न की राशि ट्रांसफर कर देगा. अकाउंट संख्या या IFSC कोड में किसी भी गलती के कारण रिफंड गलत अकाउंट में जमा हो सकता है या अस्वीकार भी हो सकता है.

यदि आपको पेमेंट करने के लिए कोई टैक्स बकाया है, तो सही बैंक अकाउंट की जानकारी यह सुनिश्चित करेगी कि पेमेंट सुचारू रूप से और बिना किसी देरी के रिवाइज किए जा सकते हैं.

ITR में गलत बैंक अकाउंट डीटेल के सामान्य कारण

ITR फाइलिंग के दौरान बैंक अकाउंट के डीटेल में गलतियां कई वजहों से हो सकती हैं:

प्रिंटिंग संबंधी गलतियां

बैंक अकाउंट संख्या या FSC कोड दर्ज करते समय साधारण टाइपिंग गलतियां विसंगतियों का कारण बन सकती हैं.

बैंक अकाउंट में बदलाव

यदि आपने हाल ही में बैंक स्विच किया है या अपने अकाउंट का डीटेल अपडेट किया है, तो इन परिवर्तनों को अपने ITR फाइल करते समय  दर्ज करने में विफल रहने से गलतियां हो सकती हैं.

ये भी पढ़ें–Income Tax Return: ITR भरते समय इन बड़ी बातों का रखें ध्यान, जानिए कब ITR-3 फॉर्म भरना होता है

अनजाने में गलत डीटेल देना

ध्यान की कमी या आपके अकाउंट की जानकारी को गलत याद रखने से आपके ITR में गलत डीटेल हो सकता है.

पुराने ITR फॉर्म का उपयोग करना

कभी-कभी, टैक्सपेयर पुराने ITR फॉर्म का उपयोग कर सकते हैं जहां उनके बैंक अकाउंट का डीटेल बदल गया है.

फाइल ITR में बैंक अकाउंट का डीटेल ठीक करना

यदि आपने अपना ITR जमा करने के बाद अपने बैंक अकाउंट के डीटेल में कोई गलती पाई है, तो उस गलती को सुधारने के लिए स्पेशल स्टेप हैं. गलती को ठीक करने की प्रॉसेस इस बात पर निर्भर करती है कि ITR को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा रिवाइज किया गया है या नहीं.

अगर ITR प्रॉसेस नहीं हुआ हो

यदि आपका ITR प्रॉसेस नहीं हुआ है, तो आप संशोधित रिटर्न फाइल करके बैंक अकाउंट के डीटेल को सही कर सकते हैं. यह करने के लिए, निम्न तरीके अपना सकते हैं:

आधिकारिक आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं और अपने क्रेडेंशियल्स के साथ लॉग इन करें.

‘मेरा अकाउंट’ टैब पर क्लिक करें और ‘सुधार अनुरोध’ चुनें.

‘रिटर्न अंडर सेक्शन’ विकल्प चुनें और उचित मूल्यांकन वर्ष चुनें.

‘रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट टाइप’ में ‘ओरिजिनल’ विकल्प चुनें और ‘अपलोड रेक्टिफिकेशन एक्सएमएल’ फील्ड में ‘एक्सएमएल’ चुनें.

सही बैंक अकाउंट के डीटेल के साथ मूल ITR की एक्सएमएल फ़ाइल अपलोड करें.

प्रक्रिया पूरी करने के लिए ‘सबमिट’ पर क्लिक करें.

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अगर ITR पहले ही प्रासेस हो चुका हो

यदि आपका ITR पहले ही प्रासेस हो चुका है, और गलत बैंक अकाउंट के डीटेल के कारण रिफंड या कर पेमेंट गलत अकाउंट में किया गया है, तो इन चरणों का पालन करें:

इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं और लॉग इन करें.

‘मेरा अकाउंट’ टैब पर क्लिक करें और ‘रिफंड रीइश्यू अनुरोध’ चुनें.

आवश्यक डीटेल प्रदान करें, जैसे सही बैंक अकाउंट संख्या और IFSC कोड.

अनुरोध सबमिट करें, और आयकर विभाग रिफंड दोबारा जारी करने से पहले डीटेल वेरीफाई करेगा.

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