ITR Filing: अगर आईटीआर फाइल करने में कोई गलत जानकारी फीड हो जाए तो उसे रिवाइज भी किया जा सकता है. आप असेसमेंट ईयर खत्म होने या असेसमेंट पूरा होने से 3 माह पहले तक कभी भी आईटीआर को रिवाइज कर सकते हैं.
नई दिल्ली. इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर (ITR) फाइल करने की डेडलाइन खत्म होने वाली है. आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है. बता दें कि अगर आईटीआर फाइल करने में कोई गलत जानकारी फीड हो जाए तो उसे रिवाइज भी किया जा सकता है. आप असेसमेंट ईयर खत्म होने या असेसमेंट पूरा होने से 3 माह पहले तक कभी भी आईटीआर को रिवाइज कर सकते हैं.
आईटीआर फाइल करने के संबंध में कुछ ऐसे सवाल हैं जो लोगों द्वारा अक्सर पूछे जाते हैं. ऐसे में आज हम यहां आईटीआर फाइल से जुड़े इन सवालों के बारे में विस्तार से जानेंगे.
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ऑनलाइन कैसे फाइल करें ITR?
बता दें कि आयकर विभाग ने आय रिटर्न की ई-फाइलिंग के लिए एक स्वतंत्र पोर्टल बनाया हुआ है. इसके लिए आप https://www.incometax.gov.in/iec / foportal पर लॉग-इन कर सकते हैं और ऑनलाइन आईटीआर फाइल कर सकते हैं.
क्या है ई-फाइलिंग यूटिलिटी?
आयकर विभाग ने ई-रिटर्न जेनरेट करने और रिटर्न ऑनलाइन रूप से फाइल करने के लिए मुफ्त ई-फाइलिंग यूटिलिटी उपलब्ध कराई है. इसकी मदद से टैक्सपेयर आसानी से रिटर्न फाइल कर सकते हैं. ये यूटिलिटी https://www.incometax.gov.in/iec/ foportal पोर्टल पर उपलब्ध है.
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क्या है ई-फाइलिंग और ई-पेमेंट में अंतर?
ई-पेमेंट टैक्स के ऑनलाइन भुगतान की प्रक्रिया है. नेट बैंकिंग या एसबीआई के डेबिट या क्रेडिट कार्ड के जरिये आप टैक्स पेमेंट कर सकते हैं. जबकि ई-फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न को ऑनलाइन तरीके से फाइल करने की प्रक्रिया है.
क्या 31 जुलाई के बाद रिटर्न फाइल किया जा सकता है?
आप 31 जुलाई के बाद भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं लेकिन यह आपको काफी महंगा पड़ेगा. आप लेट फीस के साथ 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं. अगर आपकी कुल आय 5 लाख से कम है तो आपको 1,000 रुपये लेट फीस देनी होगी. वहीं यदि आपकी कुल आय 5 लाख रुपये से अधिक है तो आपको लेट फीस 5,000 रुपये देनी होगी.