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जनधन योजना में खुलवाया है खाता तो बिना बैलेंस भी निकाल सकते हैं पैसा, जानें क्या है तरीका

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प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत आप जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं. इसमें आपको बाकी सभी बैंकिंग सुविधाओं के साथ 10,000 रुपये तक ओवरड्राफ्ट करने की सुविधा मिलती है.

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री जन धन योजना (Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana) के तहत बैंक अकाउंट खुलवाने पर कई तरह की बैंकिंग सुविधाएं जैसे चेक बुक, पासबुक, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस आदि मिलती है. इन सबके साथ ही कस्टमर्स को ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी मिलती है. इसकी मदद से आप जरूरत पड़ने पर बैंक अकाउंट में बैलेंस नहीं होने के बावजूद पैसे निकाल सकते हैं.

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जन धन योजना में जीरो बैलेंस पर अकाउंट ओपन किया जाता है. इस अकाउंट में न्यूनतम बैलेंस रखने की जरूरत नहीं है. अगर आपके अकाउंट में मिनिमम बैलेंस नहीं है, तो भी आपको इसके लिए कोई चार्ज नहीं देना होता है.

ओवरड्राफ्ट की कितनी होती है लिमिट?
जन धन अकाउंट में बैलेंस न होने पर भी आपको 10 हजार रुपये की ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलती है. अगर आपका जन धन अकाउंट कम से कम 6 माह पुराना है तो आप इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं. बता दें कि जिन लोगों का जन धन अकाउंट 6 महीने से ज्यादा पुराना होता है, उन लोगों को अपने आप ही ओवरड्राफ्ट सुविधा मिल जाती है. इसके बाद आप जरूरत पड़ने पर कभी भी 10,000 रुपये ओवरड्राफ्ट के तहत निकाल सकते हैं. वहीं अकाउंट ओपन करने के तुरंत बाद आप 2000 रुपये ओवरड्राफ्ट का लाभ ले सकते हैं.

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जन धन अकाउंट में ये मिलती हैं सुविधाएं
प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत आप किसी भी बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं. जन धन अकाउंट में आपको बाकी अकाउंट की तरह ही जमा राशि पर ब्‍याज की सुविधा मिलती है. साथ ही इसमें आपको एक रूपे एटीएम कार्ड भी जारी किया जाता है. इसके अलावा आपको इसमें 2 लाख रुपये का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और 30 हजार रुपये का इंश्योरेंस भी दिया जाता है.

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जन धन अकाउंट ओपन करने के लिए योग्यता
जन धन योजना की शुरुआत हर व्यक्ति को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने के लिए की गई है. इसके तहत 10 साल से ज्यादा उम्र का कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी बैंक में अपना जन धन अकाउंट ओपन करवा सकता है. अकाउंट किसी भी बैंक ब्रांच या बैंक मित्र आउटलेट में खोला जा सकता है. अकाउंट खोलने के लिए आपको एक फॉर्म भरना होगा. जन धन खाता के लिए नाम, मोबाइल नंबर, बैंक ब्रांच का नाम, आवेदक का पता और सभी जानकारी देनी होगी. अगर आपका पहले से ही सामान्य बैंक अकाउंट है तो आप इसे जन धन अकाउंट में कंवर्ट करवा सकते हैं.

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