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सेविंग्स अकाउंट में जमा है इससे ज्यादा अमाउंट तो टैक्स भरने के लिए रहें तैयार, ये हैं इनकम टैक्स का नियम

आजकल लगभग हर व्यक्ति सेविंग अकाउंट का इस्तेमाल करता है. वैसे तो सेविंग अकाउंट में अधिकतम राशि जमा करने को लेकर कोई लिमिट तय नहीं की गई है. लेकिन यह कम ही लोग जानते हैं की सेविंग्स अकाउंट पर आपको जो ब्याज मिलता है वह इनकम टैक्स के दायरे में आता है.

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नई दिल्ली. मौजूदा समय में हर किसी के पास बैंक में कम से कम एक सेविंग्स अकाउंट तो जरूर होता है. अपने सेविंग अकाउंट को यूपीआई से लिंक करके आप इंटरनेट बैंकिंग का फायदा उठा सकते हैं. सेविंग्स अकाउंट में आप अपने बचत के पैसों को जमा करके रख सकते हैं. इसमें जमा पैसों पर बैंक की ओर से आपको ब्याज भी मिलता है, जिससे आपकी इनकम भी हो जाती हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि सेविंग्स अकाउंट में आप अधिकतम कितना पैसा जमा कर सकते हैं?

आपको बता दें कि सेविंग्स अकाउंट में पैसे जमा करने को लेकर कोई अधिकतम लिमिट नहीं है. लेकिन अगर आप एक लिमिट से ज्यादा अमाउंट जमा करते हैं तो आपको इस पर टैक्स देना पड़ सकता है. आइए जानते हैं कि इनकम टैक्स के क्या नियम हैं.

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कितना पैसा जमा कर सकते हैं सेविंग अकाउंट में?
सेविंग्स अकाउंट में आप जितना चाहे उतना पैसा रख सकते हैं. लेकिन आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि इसमें आप उतना ही अमाउंट रखें जो आईटीआर के दायरे में आता है. अगर आप ज्यादा कैश रखते हैं तो आपको जो इंटरेस्ट मिलता है उस पर आपको टैक्स देना होता है.

आईटीआर फ़ाइल करते समय दें जानकारी
आपको आईटीआर फाइल करते समय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यह बताना होता है कि आपके सेविंग्स अकाउंट में कितना पैसा जमा है और इस पर आपको कितना ब्याज मिलता है. आपके सेविंग अकाउंट के डिपॉजिट से जो ब्याज मिलता है वह आपके इनकम में जोड़ा जाता है. अगर आपकी सालाना इनकम 10 लाख रुपये है और आपको इस पर बैंक की ओर से 10,000 रुपये ब्याज मिलता है तो इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक आपकी टोटल इनकम 10,10,000 रुपये मानी जाएगी.

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ज्यादा पैसा रखने पर क्या होगा?
नियमों के मुताबिक, सेविंग्स अकाउंट में पैसे रखने को लेकर कोई लिमिट नहीं है. लेकिन अगर आप एक वित्तीय वर्ष में अपने अकाउंट में 10 लाख रुपये या उससे ज्यादा राशि जमा रखते हैं तो आपको इस बारे में इनकम टैक्स विभाग को जानकारी देना जरूरी है. क्योंकि यह इनकम टैक्स के दायरे में आती है. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके खिलाफ टैक्स चोरी को लेकर कदम उठा सकता है.

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