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ITR भरने के बाद भी 31 लाख लोगों का रिफंड अटका, रिफंड चाहते हैं तो फट से करें ये काम

Income Tax Department की वेबसाइट के मुताबिक 23 अगस्त तक 6.91 करोड़ से अधिक लोगों ने रिटर्न फाइल किया था, लेकिन केवल 6.59 करोड़ करदाताओं ने अपने आईटीआर को वेरीफाई किया है. लगभग 31 लाख लोगों ने अपने रिटर्न के लिए वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी नहीं की है.

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Income Tax Return (ITR): इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) के मुताबिक करीब 31 लाख लोगों का इनकम टैक्स रिफंड अटक सकता है. कई टैक्सपेयर ने समय सीमा से पहले ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए असेसमेंट ईयर 2023-24 या वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल किया था, लेकिन उन्होंने अपने ITR वेरीफाई नहीं किया था. अब, इन करदाताओं को रिफंड के लिए पात्र नहीं माना जाएगा. क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नियमों के अनुसार, सभी करदाताओं के लिए अपने आईटीआर को वेरीफाई करना अनिवार्य है. अगर टैक्सपेयर अपने ITR को वेरीफाई नहीं करते हैं तो ITR को भरा हुआ नहीं माना जाएगा.

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आईटीआर फाइल करने के बाद वेरिफाई के लिए 30 दिनों की समय देता है. अगर ITR वेरीफाई नहीं कराई जाती है तो विभाग रिफंड की प्रक्रिया नहीं करेगा. इसका नतीजा ये होगा कि इन करदाताओं को एक बार फिर से अपना आयकर रिटर्न फाइल करना पड़ेगा.

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक ट्वीट किया है. ट्वीट में करदाताओं को 30 दिनों के भीतर अपने आईटीआर का वेरिफिकेशन पूरा करने के लिए कहा गया था. ऐसा नहीं करने पर रिटर्न दोबारा भरना होगा और लेट फीस देना होगा.

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31 लाख लोगों का रिफंड अटक सकता है

इनकम टैक्स की वेबसाइट के मुताबिक 23 अगस्त तक 6.91 करोड़ से अधिक लोगों ने रिटर्न फाइल किया था, लेकिन केवल 6.59 करोड़ करदाताओं ने अपने आईटीआर को वेरीफाई किया है।. लगभग 31 लाख लोगों ने अपने रिटर्न के लिए वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी नहीं की है. कुछ करदाताओं के पास वेरीफाई के लिए 30 दिन का समय है, जो जल्द ही समाप्त हो जाएगा. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इन लोगों को अपना ITR तुरंत वेरीफाई करने को कहा है.

देरी से आईटीआर फाइल करने की लागत

असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटीआर फाइल करने की समय सीमा 31 जुलाई निर्धारित की है. इस तारीख के बाद देरी से आईटीआर फाइल करने की अनुमति दी जाती है. देरी से फाइल करने पर लेट फीस लगता है. 5 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले करदाताओं को 1000 रुपये का लेट फीस देना होगा, जबकि 5 लाख रुपये से अधिक आय वाले करदाताओं को 5000 रुपये का भुगतान करना होगा.

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ऐसे करें ITR वेरिफिकेशन

ये स्टेप्स फॉलो करके आप आसानी से अपना आईटीआर वेरिफाई कर सकते हैं. ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजकर अपना आईटीआर वेरीफाई कर सकते हैं. इसके अतिरिक्त, आप नेट बैंकिंग और ऑफलाइन तरीकों से अपना आईटीआर वेरीफाई कर सकते हैं. आधार ओटीपी का इस्तेमाल करके वेरिफिकेशन करने के लिए पोर्टल पर लॉग इन करें. इसके बाद ‘ई-वेरीफाई रिटर्न’ पर जाएं. अपना पसंदीदा वेरिफिकेशन मैथड चूज करें और प्रक्रिया पूरी करें.

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