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1 अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग पर लागू होगा 28% जीएसटी, CBIC तैयार, चेयरमैन ने कही ये बात

Online Gaming GST: सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स के चेयरमैन संजय कुमार अग्रवाल ने साफ कर दिया है कि एक अक्तूबर से ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी जीएसटी लागू होगा.

नई दिल्ली. ऑनलाइन गेमिंग पर लगने वाले जीएसटी पर बड़ी खबर है. दरअसल, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स (CBIC) 1 अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ पर 28 फीसदी जीएसटी लागू करने के लिए तैयार है. सीबीआईसी के चेयरमैन संजय अग्रवाल ने गुरुवार को ये बात कही.

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सीबीआईसी के चेयरमैन ने कहा, “हम इसे 1 अक्टूबर से लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. जीएसटी काउंसिल की पिछली बैठक में लिए गए फैसले के मुताबिक, संबंधित नोटिफिकेशंस प्रक्रियाधीन हैं.”

लोकसभा में जीएसटी कानूनों में संशोधन पारित
यह कदम सभी राज्यों की सर्वसम्मति से उठाया गया है और हाल ही में लोकसभा में जीएसटी कानूनों में संशोधन पारित किया गया. अग्रवाल ने कहा, “1 अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी जीएसटी लागू करने के लिए सभी राज्यों को इसे अपनी विधानसभाओं में पारित करना होगा या 30 सितंबर तक अध्यादेश जारी करना होगा.”

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ऑनलाइन गेमिंग के मामले में लगाए गए दांव, कैसीनो के मामले में खरीदे गए चिप्स के अंकित मूल्य और घुड़दौड़ के मामले में सट्टेबाज/टोटलाइज़र के साथ लगाए गए दांव पर 28 फीसदी जीएसटी लागू होगा. कई ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को वर्तमान में लगने वाले 18 फीसदी के बजाय 28 फीसदी जीएसटी का भुगतान करने के लिए पहले ही नोटिस जारी किया जा चुका है.

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2 जीएसटी कानूनों में संशोधन 
11 अगस्त को, लोकसभा ने मानसून सत्र के अपने अंतिम सत्र के दौरान ध्वनि मत से 2 जीएसटी कानूनों में संशोधन पारित किया. ये संशोधन एकीकृत वस्तु और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 और केंद्रीय वस्तु और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 से संबंधित हैं, जिसका मकसद ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ के लिए 28 फीसदी जीएसटी लागू करना है.

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