All for Joomla All for Webmasters
समाचार

टोल प्‍लाजा पर दिखाई हेकड़ी तो जाना पड़ सकता है हवालात, टोलकर्मियों पर धौंस जमाने वालों का अब होगा ‘पक्‍का इलाज’

toll-plaza

Toll Plaza SOP- टोल प्‍लाजा पर झगड़े रोकने और उत्‍पात मचाने वाले वाहन चालकों और यात्रियों के खिलाफ पुख्‍ता कानूनी कार्रवाई करने के लिए अब एनएचएआई ने एसओपी जारी की है.

ये भी पढ़ेंबाज नहीं आ रहे जस्टिन ट्रूडो, भारत को फिर उकसाने की कोशिश, अब X पर किया विवादित पोस्ट

नई दिल्‍ली. राष्‍ट्रीय राजमार्गों पर बने टोल प्‍लाजा (Toll Plaza) पर वाहन चालकों और टोलकर्मियों में विवाद आम बात है. बहुत से मामलों में तो यह विवाद खून-खराबे तक पहुंच जाते हैं. बहुत से वाहन चालक टोल बचाने के लिए बहाना बनाकर टोलकर्मियों से झगड़ा करते हैं. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने अब टोल प्लाजा पर संभावित हिंसा पर अंकुश लगाने के मकसद से स्‍टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) जारी किया है. एसओपी में सभी टोल प्‍लाजा पर्यवेक्षकों के लिए बॉडी कैमरा पहनना अनिवार्य किया गया है ताकि राहगिरों की अभद्रता को रिकार्ड किया जा सके और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके.

एनएचएआई ने टोल प्‍लाजा पर होने वाली हिंसा की शिकायत और एफआईआर तुरंत दर्ज करने की आवश्‍यकता को सभी राज्‍य सरकारों को समझाने का निर्देश भी क्षेत्रीय अधिकारियों को दिया है ताकि आरोपियों के खिलाफ बिना देरी किए कार्रवाई हो सके. राष्ट्रीय राजमार्गों के टोल प्लाजा पर अक्‍सर पेमेंट को लेकर फसाद होता है. यूजर फीस का पेमेंट न करने, टोल प्लाजा पर लंबे समय तक इंतजार और फास्टैग रीडर की खराबी जैसे मसलों के कारण टोल बूथ अटेंडेंट्स और यात्रियों के बीच झड़पें होती रहती हैं.

ये भी पढ़ें Gaganyaan Mission: गगनयान की टेस्टिंग शुरू करेगा ISRO, इस बार नौसेना का रोल भी रहेगा बेहद अहम, जानें कैसे

उद्दंड यात्रियों से निपटने के तरीके भी बताए
टाइम्‍स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, एनएचएआई की एसओपी में टोल प्लाजा कर्मचारियों को यात्रियों के बेकाबू व्यवहार से निपटने के तरीके के बारे में बताया गया है. अगर कोई वाहन चालक या यात्री खराब व्यवहार करता है या जोर से बोल रहा है तो लेन पर्यवेक्षक को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए. अगर कोई रोड यूजर टोल का भुगतान करने से इनकार करता है तो पर्यवेक्षक को विनम्रता से शुल्‍क देने पर जोर देना चाहिए. अगर फिर भी यूजर भुगतान नहीं करता है तो पुलिस बुलानी चाहिए और एफआईआर दर्ज करानी चाहिए.

जब भी कोई ऐसा विवाद हो और रोड यूजर के साथ लेन पर्यवेक्षक बात कर रहा हो तो वहां मौजूद अन्य स्टाफ सदस्यों की ओर से मोबाइल वीडियो कैमरों का उपयोग करके पूरे घटनाक्रम को रिकॉर्ड किया जाना चाहिए. टोल प्लाजा ऑपरेटरों को हिंसा की किसी भी घटना की जानकारी 12 घंटे के अंदर परियोजना निदेशक को देने का निर्देश दिया गया है.

टोलकर्मियों का पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी
एसओपी सभी टोल प्लाजा कर्मचारियों के लिए पुलिस सत्यापन को भी अनिवार्य करता है.

ये भी पढ़ें– Afghanistan Earthquake: भूकंप के 6 झटकों से थर्राया अफगानिस्तान, 2000 से ज्यादा की मौत- तस्वीरें में देखें तबाही का मंजर

टोल प्‍लाजा स्टाफ सदस्यों को ड्यूटी के दौरान वर्दी पहनने को कहा गया है. इन आवश्यकताओं को अब NHAI और टोल ऑपरेटरों के बीच हस्ताक्षरित अनुबंध दस्तावेज में शामिल करने का निर्देश भी एनएचएआई ने दिया है.

Source :
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

लोकप्रिय

To Top