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क्या मेडिकल इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए 24 घंटे अस्पताल में एडमिट होना जरूरी होता है?, जानिए यहां

मेडिकल इंश्योरेंस (Medical Insurance) क्लेम करने के लिए 24 घंटे हास्पिटल में एडमिट रहने की हमेशा आवश्यकता नहीं होती है. इंश्योरेंस पॉलिसी में कवरेज के दायरे को समझकर अधिकतम लाभ उठा सकते हैं.

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Medical Insurance Claim: हेल्थ केयर और मेडिकल इंश्योरेंस (Medical Insurance) की दुनिया में, अक्सर यह मान लिया जाता है कि इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए 24 घंटे हास्पिटल में एडमिट होना एक शर्त है. हालांकि, ऐसी स्थितियां हैं जहां इंश्योरेंस लाभ का क्लेम करने के लिए बहुत ज्यादा समय तक के लिए एडमिट होने की जरूरत नहीं है. यहां पर यह समझना जरूरी है कि पॉलिसीधारकों और इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स दोनों के लिए क्या बेहतर होता है?

मेडिकल इंश्योरेंस (Medical Insurance) को हास्पिटल में एडमिट होने, सर्जरी और ट्रीटमेंट सहित विभिन्न मेडिकल खर्चों को कवर करने के लिए डिजाइन किया गया है. जबकि हास्पिटल में एडमिट होना जरूरी होता है, ऐसे मामले भी हैं जहां सफल क्लेम करने के लिए 24 घंटे हास्पिटल में रहने की आवश्यकता नहीं होती है. यहां कुछ परिस्थितियां हैं जिनमें आप लंबे समय तक हास्पिटल में एडमिट रहने की आवश्यकता के बिना क्लेम कर सकते हैं:

डे केयर प्रॉसेस

कई मेडिकल इंश्योरेंस (Medical Insurance) पॉलिसियां डे केयर प्रॉसेस के लिए कवरेज प्रदान करती हैं. ये ऐसे मेडिकल ट्रीटमेंट और सर्जरी हैं जिनके लिए हास्पिटल में रात भर रुकने की आवश्यकता नहीं होती है. मोतियाबिंद सर्जरी, कीमोथेरेपी, डायलिसिस और कुछ नैदानिक परीक्षणों जैसी प्रॉसेस को 24 घंटे हास्पिटल में एडमिट होने की आवश्यकता के बिना इंश्योरेंस के तहत कवर किया जा सकता है.

बाह्य पेशेंट ट्रीटमेंट

बाह्य पेशेंट ट्रीटमेंट मेडिकल सेवाएं हैं जहां पेशेंट को हास्पिटल में रात भर नहीं रुकना पड़ता है. इनमें डॉक्टर का परामर्श, छोटी सर्जरी, टीकाकरण और फिजियोथेरेपी सेशन शामिल हैं. मेडिकल इंश्योरेंस (Medical Insurance) अक्सर बाह्य पेशेंट ट्रीटमेंट से संबंधित खर्चों को कवर करता है, जिससे आप लंबे समय तक हास्पिटल में रहने के बिना लागत का क्लेम कर सकते हैं.

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हास्पिटल में एडमिट होने से पहले और हास्पिटल में एडमिट होने के बाद के खर्च

मेडिकल इंश्योरेंस (Medical Insurance) पॉलिसियां आम तौर पर न केवल वास्तविक हास्पिटल में एडमिट होने को कवर करती हैं, बल्कि हास्पिटल में रहने से पहले और बाद में होने वाले खर्च को भी कवर करती हैं. हास्पिटल में एडमिट होने से पहले के खर्चों में नैदानिक परीक्षण और डॉक्टर परामर्श शामिल हो सकते हैं, जबकि हास्पिटल में एडमिट होने के बाद की लागत में अनुवर्ती दौरे और दवाएं शामिल हो सकती हैं. इन खर्चों का क्लेम 24 घंटे हास्पिटल में एडमिट हुए बिना किया जा सकता है.

होम हेल्थ केयर

कुछ इंश्योरेंस पॉलिसियां घरेलू हेल्थ केयर सेवाओं के लिए कवरेज प्रदान करती हैं. यदि किसी मरीज को घर पर मेडिकल देखभाल, जैसे नर्सिंग देखभाल या फिजियोथेरेपी की आवश्यकता होती है, तो लंबे समय तक हास्पिटल में रहने की आवश्यकता के बिना पॉलिसी के तहत संबंधित लागत का क्लेम किया जा सकता है.

वैकल्पिक ट्रीटमेंट

कुछ मामलों में, आयुर्वेद, होम्योपैथी, या पारंपरिक चीनी मेडिकल जैसे ऑप्शनल ट्रीटमेंट मेडिकल इंश्योरेंस (Medical Insurance) द्वारा कवर किए जाते हैं. इन ट्रीटमेंट के लिए लंबे समय तक हास्पिटल में एडमिट रहने की आवश्यकता नहीं हो सकती है लेकिन फिर भी पॉलिसी के तहत क्लेम किया जा सकता है.

एमर्जेंसी के समय में कवरेज

दुर्घटनाओं या अचानक बीमारी के कारण एमर्जेंसी में हास्पिटल जाना पड़े तो मेडिकल इंश्योरेंस (Medical Insurance) द्वारा कवर किया जाता है, भले ही पेशेंट पूरे दिन हास्पिटल में एडमिट न हो. इंश्योरेंस प्रोवाइडर मेडिकल स्थिति की गंभीरता के आधार पर ऐसे मामलों पर क्लेम के लिए विचार करते हैं.

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बता दें, इन परिस्थितियों के लिए कवरेज इंश्योरेंस पॉलिसियों और प्रदाताओं के बीच अलग-अलग होता है. पॉलिसीहोल्डर्स को नॉन-हास्पिटल में एडमिट मेडिकल खर्चों के लिए कवरेज की सीमा को समझने के लिए अपने इंश्योरेंस डाक्यूमेंट्स को सही तरीके से रीव्यू कर लेना चाहिए. इसके अतिरिक्त, परेशानी मुक्त क्लेम प्रॉसेस सुनिश्चित करने के लिए समय पर डॉक्यूमेंटेशन और इंश्योरेंसकर्ता की क्लेम प्रॉसेस का पालन आवश्यक है.

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