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कौन है वो अफसर,जिसकी वजह से इनकम टैक्स को देने पड़ेगे 1128 करोड़,वोडाफोन जीत गई केस

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Vodafone Idea Income Tax Case: वोडाफोन इंडिया टैक्स मामले में इनकम टैक्स विभाग को बड़ी हार मिली है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इनकम टैक्स अथॉरिटी को आदेश दिया है कि वह वोडाफोन आइडिया को टैक्स के रूप में भुगतान किए गए 1128 करोड़ रुपये रिफंड करे।

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इनकम टैक्स अथॉरिटी को यह रकम ब्याज के साथ चुकानी होगी। इस फैसले से जहां वोडाफोन आइडिया को बड़ी राहत मिली है, वही इनकम टैक्स विभाग को बड़ा झटका लगा है। और यह झटका लगने में एक अफसर की लापरवाही सामने आई है। जिसके लिए बॉम्बे हाई कोर्ट न केवल अफसर को कड़ी फटकार लगाई है, बल्कि अधिकारी के खिलाफ जांच करने के भी निर्देश दिए हैं।

कौन है वो अधिकारी

असल में यह लापरवाही फेसलेस एसेसिंग ऑफिसर (एफएओ) की ओर से हुई है। बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस के.आर श्रीराम और जस्टिस नीला गोखले की पीठ ने अपने फैसले में कहा है कि फेसलेस एसेसिंग ऑफिसर (एफएओ) की ओर से 31 अगस्त, 2023 को जारी किए गए आदेश को लागू नहीं किया जा सकता है।

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क्योंकि एफएओ ने डिस्प्यूट रिजल्यूशन पैनल के निर्देश जारी करने के 30 दिन की बजाय दो साल बाद फैसला लिया है। लिहाजा इस आदेश को लागू नहीं किया जा सकता है। इसके लिए पीठ ने केस एफएओ की सुस्ती के लिए कड़ी फटकार लगाई है। इसके साथ ही एफएओ के खिलाफ जांच की सिफारिश भी कर दी है। कोर्ट ने यह आदेश असेंसमेंट साल 2016-17 के लिए दिया है।

कड़ी कार्रवाई के निर्देश

कोर्ट ने सरकारी खजाने के नुकसान के लिए जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की सलाह दी है। पीठ ने यह भी है कि इस तरह के केस में धारा 144सी के प्रावधानों का कड़ाई से पालन होना चाहिए।

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इसके तहत एफएओ को 30 दिन के भीतर फाइनल आदेश जारी करने की व्यवस्था है। कोर्ट के फैसले से साफ है कि इस मामले में फेसलेस एसेसिंग ऑफिसर की सुस्ती वोडाफोन की जीत का बड़ा आधार बनी है। ऐसे में आने वाले दिनों में अधिकारी पर गाज गिर सकती है।

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