PM Vishwakarma Yojana: 17 सितंबर 2023 को पीएम मोदी ने इस स्कीम को लॉन्च किया था. हालांकि, इसकी घोषणा 15 अगस्त 2023 को ही कर दी थी. इसकी शुरुआत विश्वकर्मा पूजा के दिन की गई थी.
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साथ ही, उनके कौशलों को निखारने के लिए उपयुक्त ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाएगी. उनकी क्षमता और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए मॉडर्न टूल्स का इस्तेमाल करना सिखाया जाएगा. साथ ही, लाभार्थियों को बिना किसी सिक्योरिटी के लोन और ब्याज छूट के साथ लोन प्रदान करने का प्रावधान होगा.
इसके अलावा, डिजिटल इंपॉवरमेंट को बढ़ावा देने और नए अवसरों के लिए मदद करने हेतु ब्रांड प्रचार और बाजार लिंकेज के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया जाएगा. PM Vishwakarma gov in Yojana (प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना) पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को उनके काम को बढ़ाने के लिए एक बड़ा स्टेप है.
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लिए योग्यता
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना (PM Vishwakarma Gov In) के अंतर्गत शुरुआत मे इन 18 तरह के कारीगरों/ शिल्पकारों को इस योजना के लाभ के लिए चुना गया है. स्व-रोज़गार के आधार पर अनआर्गेनाइज्ड सेक्टर में हाथ और औजारों से काम करने वाला और योजना में 18 फेमिली-बेस्ड ट्रेडिशनल बिजनेस में से एक में लगे एक कारीगर या शिल्पकार, पीएम विश्वकर्मा के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए पात्र होंगे.
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इनमे से किसी एक केटेगरी मे होना चाहिए: बढ़ई (सुथार), नाव निर्माता, कवच बनाने वाला, लोहार (लोहार), हथौड़ा और टूल किट निर्माता, ताला बनाने वाला, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार/ पत्थर तराशने वाला/ पत्थर तोड़ने वाला, मोची (चर्मकार)/ जूता बनाने वाला/ फुटवियर कारीगर, मेसन (राजमिस्त्री), टोकरी निर्माता/ टोकरी वेवर/ चटाई निर्माता/ कॉयर बुनकर/ झाड़ू निर्माता, गुड़िया और खिलौना निर्माता (पारंपरिक), नाई, माला निर्माता (मालाकार), धोबी, दर्जी और मछली पकड़ने का जाल निर्माता.
आयु सीमा: रजिस्ट्रेशन की तिथि पर लाभार्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए.
परिवार संबंधित योग्यता: लाभार्थी को रजिस्ट्रेशन की तिथि पर संबंधित व्यापार में संलग्न होना चाहिए और स्व-रोज़गार/ व्यवसाय विकास के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार की समान क्रेडिट-आधारित योजनाओं के तहत लोन नहीं लिया होना चाहिए. पिछले 5 वर्षों में पीएमईजीपी (PMEGP), पीएम स्वनिधि (PM SVANidhi), मुद्रा (MUDRA) योजना के अनर्गत कोई लाभ न लिया हो.
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत रजिस्ट्रेशन और लाभ परिवार के एक सदस्य को ही मिल सकता है. योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए, एक ‘परिवार’ मे पति, पत्नी और अविवाहित बच्चों को माना जाएगा.
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सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए: सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्ति और उनके परिवार के सदस्य इस योजना के तहत पात्र नहीं होंगे.