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Sarkari Naukri: BPSC ने शुरू किए हेड मास्टर और हेड टीचर के लिए रजिस्ट्रेशन, 46 हजार होंगी भर्तियां

एलिजिबल कैंडिडेट्स bpsc.bih.nic.in के जरिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट 2 अप्रैल है.

बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) ने आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर हेडमास्टर और हेड टीचर की वैकैंसी के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए हैं. आयोग बिहार के शिक्षा विभाग में इस रिक्रूटमेंट के जरिए प्राथमिक विद्यालयों में हेड मास्टर के 6,061 पद और हेड टीचर के 40,247 पदों को भरेगा. रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट 2 अप्रैल है.

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योग्य उम्मीदवार तय तारीख तक पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करें. अनारक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों को 750 रुपये का आवेदन शुल्क जमा करना होगा. एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी के आवेदकों और महिला उम्मीदवारों को 200 रुपये का पंजीकरण शुल्क देना होगा.

परीक्षा पैटर्न

हेडमास्टर और हेड टीचर की वैकेंसी भरने के लिए एंट्रेंस एग्जाम दो भागों में विभाजित होकर आयोजित किया जाएगा.

भाग- I पेपर सामान्य अध्ययन का पेपर होगा. प्रश्न उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे. इस भाग में प्राथमिक गणित और मानसिक क्षमता, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और भारतीय राजनीति शामिल होगी.
भाग II बीएड पाठ्यक्रम पर आधारित होगा.

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पात्रता मापदंड

  • बिहार हेडमास्टर भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को भारतीय नागरिक और बिहार का निवासी होना चाहिए.
  • उनके पास न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री होनी चाहिए.
  • अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, पीडब्ल्यूडी, महिला और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) से संबंधित उम्मीदवारों को योग्यता डिग्री में 5% की छूट दी जाएगी.
  • उम्मीदवार बिहार टीईटी पास होना चाहिए.
  • केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई), इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (आईसीएसई), बिहार स्कूल एजुकेशन बोर्ड (बीएसईबी) जैसे विभिन्न बोर्डों से संबद्ध स्कूलों में काम करने वाले उम्मीदवारों को टीईटी स्कोर प्रदान नहीं करना होगा.

प्रधान शिक्षक के लिए एलिजिबिलिटी

बिहार प्राथमिक विद्यालय प्रधान शिक्षक के लिए आवेदकों को बिहार प्राथमिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली, 2024 के नियम 2 (ix) को पूरा करना चाहिए. इसमें वे शिक्षक भी शामिल हैं जो बिहार राज्य विद्यालय शिक्षक (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनात्मक कार्रवाई और सेवा शर्तें) के तहत नियुक्त किए गए हैं.

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उम्र सीमा

आवेदकों के पास सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम 8 वर्ष का शिक्षण अनुभव होना चाहिए. आवेदकों की आयु 1 अगस्त को 58 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए.

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