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PF Account Correction: पीएफ खाते में कितनी बार अपडेट कर सकते हैं नाम, जन्मतिथि और दूसरी जानकारी; जानिए सबकुछ

EPFO

कर्मचारियों के सुरक्षित भविष्य के लिए सरकार ईपीएफ योजना संचालित करती है। इस फंड को कर्मचारी पीएफ अकाउंट के जरिए मैनेज कर सकते हैं। अगर पीएफ अकाउंट में कुछ भी जानकारी गलत हो तो कर्मचारी जरूरत पढ़ने पर अपने अकाउंट से पैसा नहीं निकाल सकते हैं। यहां हम आपको बताएंगे कि आप कौन-कौन से जानकारी कितनी बार अपडेट कर सकते हैं।

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। कर्मचारियों के रिटायरमेंट को आर्थिक रूप से सुरक्षित करने के लिए सरकार ने कर्मचारी प्रोविडेड फंड (EPF) योजना चलती है। इसमें हर महीने कर्मचारी और कंपनी बराबर राशि जमा करते हैं। सरकार इस राशि पर हर साल ब्याज देती है।

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कर्मचारी जरूरत पड़ने पर अपने पीएफ में जमा राशि को निकाल भी सकते हैं। कई बार पीएफ अकाउंट में गलत जानकारी जैसे – नाम की गलत स्पेलिंग, डेट ऑफ बर्थ या दूसरी जानकारी अनजानें में गलत हो जाए तो पीएफ से पैसा निकालने में परेशानी हो सकती है। ऐसे में इसमें बदलाव किया जा सकता है। आज हम आपको बताएंगे कि पीएफ अकाउंट में आप अपनी जानकारी कितनी बार अपडेट कर सकते हैं।

PF अकाउंट में कितनी बार हो सकता है अपडेट

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कर्मचारी अपने एंप्लॉयमेंट के दौरान पीएफ अकाउंट में 11 तरीके की इंफॉर्मेशन अपडेट कर सकता है। यहां हम आपको बता रहे हैं कि कौन सी जानकारी कितनी बार अपडेट की जा सकती है।

पीएफ अकाउंट की जानकारी में अपडेट के लिए जारी लेटेस्ट एसओपी के मुताबिक कर्मचारी सिंगल या ज्वॉइंट डिक्लेरेशन के लिए एक दिन में 5 बदलाव कर सकता है।

अगर पांच से ज्यादा बदलाव करते हैं तो इसका निरीक्षण OIC द्वारा किया जाता है। मैटरनल स्टेटस को छोड़कर सभी जानकारी सिर्फ एक बार अपडेट की जा सकती है। ऐसे में ध्यान से इसे भरे।

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EPF अकाउंट में बदलाव कैसे करें?

स्टेप 1: EPF अकाउंट में UAN/पासवर्ड से लॉगइन करना होगा।

स्टेप 2: यहां आपको मैनेज ऑप्शन में जाकर Modify Basic Details पर क्लिक करना होगा।

स्टेप 3: अब आपको जो भी जानकारी अपडेट करनी है उसे अपडेट करें। ध्यान रहे की जो भी जानकारी अपडेट कर रहे हैं उसे आधार से वेरिफाई किया जाएगा।

स्टेप 4: इसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। 

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