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वित्त

टैक्स बचाना है तो यहां लगा दें पैसा, घट जाएगी देनदारी, पुरानी टैक्स रिजीम वालों को फायदा

टैक्स सेविंग्स के लिए आप कई स्कीम्स में निवेश कर सकते हैं. हालांकि, इसके लिए आपको पुरानी टैक्स रिजीम को चुनना होगा. आप आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत 1.50 लाख रुपये तक की छूट क्लेम कर सकते हैं.

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नई दिल्ली. नए वित्त वर्ष में टैक्स बचाने के लिए आप कई सेविंग्स स्कीम में पैसा लगा सकते हैं. इसमें आपका पैसा बढ़ेगा और टैक्स बचेगा. ऐसी कई स्कीम्स हैं जो आयकर अधिनियन की धारा 80C के तहत निवेशकों को बेनिफिट्स देती है. ऐसी स्कीम्स में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS), पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) व सुकन्या समृद्धि अकाउंट (SSA) शामिल हैं. आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं.

पहली स्कीम है पब्लिक प्रोविडेंट फंड. यह स्कीम 15 साल के मैच्योरिटी पीरियड के साथ आती है. इसमें 500 रुपये के निवेश से शुरुआत कर सकते हैं. इसकी अधिकतम निवेश लिमिट 1.5 लाख रुयये है. हालांकि, समय से पहले भी इसमें से पैसा निकाला जा सकता है. मैच्योरिटी पीरियड पास आने पर इसे 5 साल के लिए और आगे बढ़ाया जा सकता है. अगर आप प्रीमैच्योर विड्रॉल चाहते हैं तो इसके लिए आपको 5 साल का इंतजार करना होता है.

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सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS)
इस स्कीम में पांच साल का लॉक इन पीरियड होता है. इसमें 60 साल से अधिक की उम्र वाले लोग निवेश कर सकते हैं. इसमें न्यूनतम 1000 और अधिकतम 30 लाख रुपये का निवेश कर सकते हैं. इसके जरिए आप 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट ले सकते हैं. इस पर अभी 8.2 फीसदी का सालाना ब्याज मिल रहा है जिसकी हर तिमाही में समीक्षा की जाती है.

सुकन्या समृद्धि अकाउंट (SSA)
यहां आपतो 8.2 फीसदी की ब्याज दर से मिल आप कम से कम 250 रुपये से निवेश शुरू कर सकते हैं, लेकिन ऊपरी सीमा 1.5 लाख रुपये है.

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इस पर मिलने वाला ब्याज टैक्स फ्री है. दस साल से कम उम्र की लड़की के अभिभावक उसकी शिक्षा के लिए बचत करने के लिए यह खाता खोल सकते हैं. वह अगले 15 साल तक जमा करना जारी रख सकता है. लड़की के 21 साल का होने पर अकाउंट से पैसा निकाला जा सकता है.

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