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ITR 2024-25: कैसे भरें अपना इनकम टैक्स रिटर्न, यहां जानें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

income tax

फाइनेंस से जुड़ी अगर कोई बात होती है, तो हो सकता है कि आपको भी मेरी तरह समस्या महसूस होती हो। पैसे का निवेश कैसे करें, सही रिटर्न कैसे पाएं, अपने पैसे को और कैसे बढ़ाएं ये सब कुछ समझना आसान नहीं होता, लेकिन एक और चीज है जिसे लेकर अधिकतर लोगों को परेशानी महसूस होती है।

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यह है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना। कुछ लोगों के लिए यह मिनटों का प्रोसेस है, लेकिन कुछ के लिए यह इतना मुश्किल होता है कि उन्हें किसी ना किसी की मदद लेनी पड़ती है। अगर आपको भी इनकम टैक्स रिटर्न भरना आसान नहीं लगता, तो हम आपको कुछ टिप्स बताते हैं। 

आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप यह बताने जा रहे हैं कि आखिर इनकम टैक्स रिटर्न भरने का प्रोसेस क्या है? इसके लिए आपको ITR-1 (सहज) ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है और उसके बाद अपने रिटर्न को वेरीफाई करवाना होता है।  

कब है ITR भरने की आखिरी तारीख

अगर आप अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक का फाइनेंशियल इयर देख रहे हैं, तो टैक्स एक साल बाद के लिए यानी 2024-25 के लिए लगता है। इसलिए जब भी हम ITR भरते हैं तो दो टर्म यूज होते हैं FY (फाइनेंशियल इयर) और AY (असेसमेंट इयर)। मौजूदा समय में आप FY 2023-24 (AY 2024-25) के लिए ITR भरेंगे। इसकी आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 तक है। 

ऐसा कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और सालाना 50 लाख या उससे कम कमाता है उसे यही फॉर्म भरना होगा। इसके ऊपर कमाई वालों के इनकम टैक्स के अलग प्रावधान हैं। 

अगर आप-

सैलरी या पेंशन धारक हैं, तो यही फॉर्म भरें भले ही आपकी सैलरी अलग-अलग कंपनियों से आ रही हो।

अगर आपने किसी को किराए पर मकान दिया है (यह उस स्थिति में लागू नहीं होता है जिनमें आप पिछले फाइनेंशियल इयर का लॉस दिखा रहे हों)

किसी सेविंग्स अकाउंट या अन्य इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो भी आपको ITR भरना है।  

अगर आप अपने पार्टनर या किसी माइनर के साथ आईटीआर भर रहे हैं, तो उनकी इनकम भी इन्हीं सोर्स से आनी चाहिए जिससे यह फॉर्म भरा जा सके।  

इस तरह की इनकम में नहीं भरा जा सकता है ITR फॉर्म-1 

अगर इनकम 50 लाख के ऊपर है

अगर कंपनी डायरेक्टर या अनलिस्टेड शेयर्स से इनकम हो रही है

अगर भारत के नागरिक नहीं हैं

अगर इनकम किसी बाहरी सोर्स से हो रही है

अगर लॉटरी या सट्टेबाजी की इनकम है

अगर हाई एग्रीकल्चर इनकम है

अगर बिजनेस से इनकम हो रही है

अगर भारत के बाहर किसी अकाउंट में पैसे से इंटरेस्ट मिल रहा है

अगर फॉरेन टैक्स रिलीफ के लिए अप्लाई किया है

अगर आपकी कमाई क्रिप्टोकरेंसी से है

अगर सेक्शन 194N के तहत टीडीएस कटा है 

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ITR भरने के लिए किन दस्तावेजों की होगी जरूरत? 

कंपनी से मिला हुआ फॉर्म 16 जिसमें आपकी सैलरी और टैक्स की डिटेल्स होती हैं। 

इनकम टैक्स e-filing पोर्टल से डाउनलोड किया हुआ फॉर्म 26AS जिसमें आपके द्वारा सरकार को कितना टैक्स दिया गया उसकी डिटेल्स होती हैं। फॉर्म 16 और फॉर्म 26AS के पार्ट A की जानकारी मैच होनी चाहिए। 

पैन कार्ड

बैंक स्टेटमेंट और अन्य इन्वेस्टमेंट प्रूफ 

यहां एक बात ध्यान रखें कि आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों ही लिंक होने चाहिए। बिना उसके आप ITR नहीं भर सकते हैं।  

कैसे भरें ITR? 

आपको सबसे पहले सरकारी इनकम टैक्स फाइलिंग पोर्टल (e-filing portal) में जाना होगा। अगर आपने पहले से इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा है, तो आपको अब करवाना होगा। बिना उसके आप ITR फाइल नहीं कर सकते हैं। 

अब आपको असेसमेंट इयर चुनना होगा। यहां आपका असेसमेंट इयर 2024-25 होगा। इसके अलावा, आपको फाइलिंग मोड “ऑनलाइन” रखना होगा। 

अब “Start New Filing” (नई एंट्री शुरू करें) पर क्लिक करें। 

अब ITR फॉर्म सिलेक्ट करें। यहां आपके पास ऑप्शन होंगे कि आप अपने लिए फॉर्म भर रहे हैं या बिजनेस के लिए। यहां आपको Individual (स्वयं के लिए) चुनना है। इसके बाद ITR-1 को फॉर्म टाइप के रूप में सिलेक्ट करें। 

इसके बाद कुछ ऑप्शन आएंगे जिसमें ITR भरने का कारण आदि पूछा जाएगा। आपको अपनी इनकम के अनुसार ऑप्शन सिलेक्ट करके आगे बढ़ना है। 

इसके आगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरनी होगी जिसमें नाम, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कॉन्टैक्ट और बैंक अकाउंट डिटेल्स आदि दी जाती हैं। 

इसके बाद आएगा इनकम भरने का सेक्शन। इस सेक्शन का नाम ग्रॉस टोटल इनकम (Gross Total Income) है जिसमें आपको एक-एक करके अपने सभी इनकम सोर्स की जानकारी देनी होगी। ध्यान रखें कि यह सेक्शन बहुत जरूरी होता है और यहां आप जो भी इनकम भर रहे हैं उसका प्रूफ भी मांगा जा सकता है। 

अपनी इनकम के बारे में सारी जानकारी देने के बाद आपको अपने टैक्स डिडक्शन के बारे में बताना होगा। इसमें अलग-अलग सेक्शन के आधार पर टैक्स डिटेल्स देनी होगी उदाहरण के तौर पर सेक्शन 80C के तहत आप हाउस रेंट और पॉलिसी आदि दिखाकर 1.5 लाख तक की छूट ले सकते हैं। 

इसके आगे का सेक्शन होगा टैक्स का जिसमें इस बारे में डिटेल्स दी जाएंगी कि आपने उस साल कितना टैक्स सरकार को दे दिया है। यहां फॉर्म 26AS काम आएगा।

अब इसके नीचे एक सेक्शन आएगा जिसमें यह दिखाया जाएगा कि आपको इस साल अब कितना टैक्स देना है। यह उस आधार पर ही कैल्कुलेट होगा जो जानकारी आपने भरी होगी। 

अब आपको सारी जानकारी वेरीफाई करनी है और फिर सबमिट बटन पर दबा देना है। ध्यान रखें कि सबमिट उसी आधार पर करें। 

अब आपको अपना ITR ई-वेरीफाई करना होगा जिसके लिए आप अपने बैंक अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं या फिर आप आधार कार्ड ओटीपी से अपना रिटर्न वेरीफाई कर सकते हैं।  

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