All for Joomla All for Webmasters
समाचार

PM मोदी की फौजी टोपी कांग्रेस को खटकी, EC से कर दी शिकायत; जानिए क्या है आर्मी ड्रेस पर नियम?

Can PM Modi Wear Army Dress: लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के लिए वोट कुछ ही दिन बाद डाले जाएंगे. लेकिन जिस तरह गर्मी का पारा चढ़ रहा है, उसी तरह सियासी तपिश भी बढ़ती जा रही है. एक तरफ पीएम मोदी देश के विभिन्न हिस्सों में अपनी रैलियों में विपक्ष पर कटाक्ष कर रहे हैं तो दूसरी ओर I.N.D.I.A गठबंधन के नेता भी पलटवार करने में पीछे नहीं हैं. चुनाव के ऐलान के बाद से देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है और पार्टियां विरोधियों की हर छोटी से छोटी चीज पर चोट करने का मौका नहीं छोड़ रही हैं. 

ये भी पढ़ेंRBI ने इस बैंक पर लिया बड़ा एक्शन, लगा दिए कई बैन, ग्राहक नहीं निकाल पाएंगे खाते से पैसा; पढ़ें डीटेल

अब कांग्रेस ने पीएम मोदी को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की है. कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि पीएम मोदी अकसर फौज की कैप लगाकर प्रचार करते हैं. फोटो का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए करते हैं. हमने इसे लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की है, जिसने हमें आश्वासन दिया है कि वह इसकी स्टडी कर आगे कार्रवाई करेंगे.

कई मौकों पर पीएम मोदी ने पहनी आर्मी ड्रेस

पीएम मोदी कई मौकों पर आर्मी की ड्रेस पहने हुए नजर आए हैं. इसे लेकर कांग्रेस ने कई बार सवाल उठाए हैं. साल 2020 में जब पीएम मोदी जैसलमेर के लोंगेवाला पोस्ट पर जवानों के साथ दिवाली मनाने पहुंचे थे, तब उन्होंने आर्मी की ड्रेस पहनी हुई थी. तब वह टैंक पर सवार हुए थे. उनकी फौजी वर्दी वाली तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी थीं. लेकिन उस वक्त भी ये सवाल उठा था कि असैन्य नेतृत्व का आर्मी की वर्दी पहनना कितना सही है. आज भी वही सवाल सामने है.

हालांकि इसे लेकर ट्विटर पर मिली-जुली टिप्पणी सामने आती रहती हैं. कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि कौन सा कानून आर्म्ड फोर्सेज या पैरा मिलिट्री फोर्सेज की यूनिफॉर्म पहनने की इजाजत देता है. वहीं कुछ अन्य का कहना है कि पीएम मोदी कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं वह 132 करोड़ भारतीयों का प्रतिनिधित्व करते हैं.

ये भी पढ़ें सावधान! दिल्ली में आग उगलेगा सूरज, पारा होगा 40 पार, बिहार-MP में राहत की बारिश, पढ़ें IMD का मौसम अपडेट

कोर्ट ने भेजा था PMO को नोटिस

पीएम मोदी के खिलाफ साल 2022 में प्रयागराज की जिला अदालत ने एक निगरानी याचिका पर पीएमओ को नोटिस भेजा था. याचिका दायर करने वाले राकेश नाथ ने कहा था कि पीएम मोदी ने पीएम मोदी की वर्दी पहनी थी, जो आईपीसी की धारा 140 के तहत दंडनीय अपराध है. उन्होंने कोर्ट से पीएम मोदी के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की थी.   

क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स

ब्रिगेडियर (रिटायर्ड) अनिल गुप्ता ने बताया था कि राष्ट्रपति, पीएम, रक्षामंत्री, अफसरों और जवानों के अलावा कोई भी व्यक्ति आर्मी की ड्रेस नहीं पहन सकता. पीएम मोदी जो युद्ध वाली वर्दी पहनते हैं, उस पर किसी तरह का स्टार या चिन्ह नहीं लगा होता. जो टोपी या हैट वह पहनते हैं, उस पर उस फोर्स का चिन्ह होता है. जब पीएम मोदी जवानों के बीच उस ड्रेस को पहनकर जाते हैं, तो जवानों का जोश और भी बढ़ जाता है. 

बाकी देशों के राष्ट्रपति-पीएम पहनते हैं सेना की वर्दी

दुनिया के अन्य देशों में भी राष्ट्राध्यक्ष आर्मी की वर्दी पहनते हैं. कई मौकों पर अमेरिकी राष्ट्रपति, चीन के राष्ट्रपति भी फौज की वर्दी पहने देखे गए हैं. शी जिनपिंग वर्दी पहनकर परेड का हिस्सा बनते हैं. गौरतलब है कि जब एके एंटनी रक्षामंत्री थे, तब वह तत्कालीन आर्मी चीफ जेजे सिंह के साथ आर्मी यूनिफॉर्म पहने नजर आए थे. 

वर्दी पर क्या कहता है MHA?

इस मामले पर गृह मंत्रालय का आदेश कहता है कि जो लोग अवैध तरीके से जलसेना, थलसेना और वायुसेना जैसी दिखने वाली वर्दी पहन लेते हैं, उन पर आईपीसी की धारा 140 और 171 के तहत केस दर्ज किया जा सकता है.

ये भी पढ़ें– Swiggy की अनोखी सर्विस, पानी पर शुरू की फूड डिलीवरी, श्रीनगर के डल लेक में लीजिए खाने का आनंद

आईपीसी की धारा 140 कहती है कि अगर कोई यह दिखाने की कोशिश करता है कि वह सेना का हिस्सा है या जलसेना, थलसेना या वायुसेना जैसी ड्रेस पहनता है या उसके प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल करता है तो उसे 500 जुर्माना या अधिकतम तीन महीने की कैद हो सकती है.   

Source :
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

लोकप्रिय

To Top