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हरियाणा

पूर्व टेनिस स्टार शारापोवा और फॉर्म्युला वन रेसर शूमाकर पर गुरुग्राम में धोखाधड़ी का केस दर्ज

गुरुग्राम पुलिस ने पूर्व रूसी टेनिस स्टार मारिया शारापोवा, पूर्व फॉर्म्युला वन रेसर माइकल शूमाकर समेत 11 के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश रचने का मामला दर्ज किया है. केस बादशाहपुर थाने में दर्ज है.

गुरुग्राम पुलिस ने पूर्व रूसी टेनिस स्टार मारिया शारापोवा, पूर्व फॉर्म्युला वन रेसर माइकल शूमाकर समेत 11 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश रचने का मामला दर्ज किया है. बादशाहपुर थाने में यह एफआईआऱ कोर्ट के आदेश पर दिल्ली की एक महिला की शिकायत पर दर्ज की गई है. महिला ने इन सभी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है.

नई दिल्ली के छतरपुर मिनी फार्म में रहने वाली शेफाली अग्रवाल ने शिकायत दी है कि उन्होंने शारापोवा के नाम से बने एक प्रोजेक्ट में एक अपार्टमेंट बुक किया था. इस प्रोजेक्ट में एक टावर का नाम शूमाकर के नाम पर रखा गया था. बिल्डर ने प्रोजेक्ट को 2016 तक पूरा करने का दावा किया था, लेकिन इसका काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है. महिला का कहना है कि ये इंटरनेशनल सेलिब्रिटी ने इस प्रोजेक्ट से जुड़कर, इसका प्रमोशन करके इस फर्जीवाड़े के भागीदार बने हैं.  

महिला ने कोर्ट में क्या कहा

इससे पहले इस महिला ने गुरुग्राम की एक अदालत में मेसर्स रियलटेक डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड और अन्य डेवलपर्स शारापोवा और शूमाकर पर 80 लाख रुपये की ठगी के आरोप में कोर्ट में घसीटा था. महिला ने कोर्ट को बताया कि उसने और उसके पति ने गुरुग्राम के सेक्टर 73 में शारापोवा नाम वाले टावर में अपार्टमेंट बुक किया था, लेकिन डेवलपर कंपनियों ने पैसा लेकर भी अभी तक घर नहीं दिया.

शारापोवा ने साइट का दौरा भी किया था

महिला ने अपनी शिकायत में बताया है कि हमने विज्ञापनों में इस प्रोजेक्ट के बारे में देखा. इसमें शारापोवा और शूमाकर जैसी हस्तियों के जुड़ने का दावा किया गया था. बिल्डर ने कई सारे वादे किए थे. इस प्रोजेक्ट में प्रमोटरों के रूप में शारापोवा और शूमाकर भी जुड़े थे. ऐसे में उन्होंने भी ये धोखा किया है. शेफाली ने बताया कि शारापोवा ने साइट का दौरा भी किया था और एक टेनिस अकादमी और स्पोर्ट्स स्टोर खोलने का वादा किया था. बिल्डर के ब्रोशर में लिखा गया था कि शारापोवा इस प्रोजेक्ट को बढ़ावा दे रही हैं.

मामले की जांच जारी है

बादशाहपुर थाने के एसएचओ इंस्पेक्टर दिनकर का कहना है कि इन सभी पर आईपीसी की धारा 34, 120-बी (आपराधिक साजिश), 406 (आपराधिक विश्वासघात) और 420 (धोखाधड़ी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है. मामले की जांच की जा रही है.

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