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महाराष्ट्र

कुत्ते ने काटा तो कोर्ट ने उसके मालिक को तीन महीने जेल की सजा सुनाई

मुंबई की एक अदालत ने पालतू कुत्ते के काटने के 12 साल पुराने मामले में एक व्यक्ति को तीन महीने की जेल की सजा सुनाई है और कहा कि यदि इस तरह के आक्रामक कुत्ते के साथ बाहर जाते समय उचित सावधानी नहीं बरती जाती है, तो यह ‘निश्चित रूप से लोगों के लिए खतरनाक हो सकता’ है.

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मुंबई : हाल के समय में पालतू कुत्तों द्वारा लोगों पर हमले के कई मामले सामने आए हैं. फिर चाहे वह लखनऊ में पिटबुल द्वारा अपनी ही मालिकन को काटकर मौत के घाट उतारने की घटना हो या गाजियाबाद की लिफ्ट में बच्चे को काटने का मामला. ऐसे कई मामले हाल के समय में सामने आए हैं, जिसमें कुत्ता मालिक की लापरवाही के चलते कुत्ते ने अन्य लोगों पर हमला कर दिया. इसको लेकर समाज में बड़ा गुस्सा भी व्याप्त है.

कुत्ता मालिकों और अन्य लोगों के बीच कई बार झड़प की खबरें भी सुनने को मिलती हैं. कुत्तों को लिफ्ट में या सार्वजनिक स्थान पर ले जाते समय कुत्ता मालिकों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता है. जिसकी वजह से आपसी झगड़े और तनाव होता है. ऐसी ही लापरवाही के एक मामले में कोर्ट ने कुत्ता मालिक को तीन महीने की सजा सुनाई है.

मुंबई की एक अदालत ने पालतू कुत्ते के काटने के 12 साल पुराने मामले में एक व्यक्ति को तीन महीने की जेल की सजा सुनाई है और कहा कि यदि इस तरह के आक्रामक कुत्ते के साथ बाहर जाते समय उचित सावधानी नहीं बरती जाती है, तो यह ‘निश्चित रूप से लोगों के लिए खतरनाक हो सकता’ है.

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मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट गिरगांव अदालत, एन.ए. पटेल ने तीन जनवरी को सुनाए गए आदेश में कहा कि इस तरह के मामलों में जहां लोगों की सुरक्षा का सवाल हो, ‘लापरवाही बर्दाश्त नहीं है’. अदालत ने कुत्ते के मालिक साइरस पर्सी होरमुसजी (44) को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 289 (पशु के संदर्भ में लापरवाही) और 337 (जीवन या दूसरों की व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना) के तहत दोषी पाया.

होरमुसजी के रोटवाइलर नस्ल के पालतू कुत्ते ने एक व्यक्ति को काट लिया था. रविवार 5 फरवरी को आदेश की विस्तृत जानकारी उपलब्ध हुई. घटना मई 2010 में उस समय हुई जब मुंबई के नेपीन सी रोड में अपनी कार के पास खड़े होरमुसजी की कर्सी ईरानी से संपत्ति विवाद को लेकर लड़ाई हो रही थी. होरमुसजी का कुत्ता उस समय कार में था और वाहन से बाहर आने की कोशिश कर रहा था.

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अभियोजन पक्ष ने बताया कि कार का दरवाजा नहीं खोलने का अनुरोध करने के बावजूद आरोपी (होरमुसजी) ने वाहन का दरवाजा खोल दिया, जिससे कुत्ता बाहर आ गया और उसने ईरानी पर हमला कर दिया.

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