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मध्य प्रदेश

सरकार को झटका! हाईकोर्ट ने कहा- सरकारी विभागों में 14 फीसदी ही रहेगा OBC आरक्षण

याचिकाकर्ता की ओर से वकील आदित्य सांघी हाईकोर्ट में उपस्थित हुए. वहीं सरकार की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता आर के वर्मा कोर्ट में मौजूद रहे. 

प्रमोद शर्मा/भोपालः राज्य में ओबीसी आरक्षण 27 फीसदी लागू करने की सरकार की कोशिशों को झटका लगा है. दरअसल ओबीसी आरक्षण मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की वेकेशन बेंच ने कहा है कि सभी सरकारी विभागों में ओबीसी आरक्षण 14 फीसदी ही रहेगा. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने स्टे को बरकरार रखा है. अब हाईकोर्ट की रेगुलर बेंच इस पर सुनवाई करेगी. मामले की सुनवाई जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस विवेक अग्रवाल की अवकाशकालीन खंडपीठ ने की. 

याचिकाकर्ता की ओर से वकील आदित्य सांघी हाईकोर्ट में उपस्थित हुए. वहीं सरकार की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता आर के वर्मा कोर्ट में मौजूद रहे. आरक्षण से संबंधी सभी मामलों की सुनवाई नियमित पीठ द्वारा पहले के आदेश के अनुसार की जानी है. इससे पहले हाईकोर्ट ने नवंबर में आरक्षण मामले पर सुनवाई करते हुए मेडिकल सीटों में भी ओबीसी आरक्षण 14 फीसदी ही लागू करने का आदेश दिया था. 

बता दें कि प्रदेश सरकार ने मेडिकल सीटों में ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण देने का आदेश जारी किया था. जिसके खिलाफ पन्ना के एक छात्र ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मेडिकल सीटों में भी 27 फीसदी के बजाय 14 फीसदी आरक्षण लागू करने का आदेश दिया था. 

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