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जेब और जिंदगी से जुड़े 5 जरूरी काम, 31 मार्च से पहले निपटा लें- वरना भरनी पड़ेगी पेनाल्टी

अगर आपने 31 मार्च से पहले इन कामों को नहीं निपटाया तो आपको भारी पेनाल्टी देनी पड़ सकती है. आइए जानते हैं 31 मार्च से पहले आपके लिए किन कामों को निपटाना जरूरी है.

साल शुरू होते ही सबको अपनी जेब और जिंदगी से जुड़े काम याद आ जाते हैं. क्योंकि मार्च से पहले भी कई फाइनेंस, टांजेक्शन से जुड़े काम हैं जिन्हें निपटाना होता है. वो इसलिए क्योंकि मार्च के महीने की आखिरी तारीख में फाइनेंशियल ईयर (Financial Year 2020-21) का एंड होता है. ऐसे में कई जरूरी काम हैं, जिनकी समय सीमा 31 मार्च तक खत्म हो जाती है. वहीं अगर आप उन कामों को वक्त रहते नहीं निपटा पाते हैं, तो उस पर पेनाल्टी देनी पड़ती है. आइए जानते हैं किन कामों को आपको 31 मार्च से पहले निपटा लेना चाहिए, जिन पर केंद्र सरकार की तरफ से डेडलाइन जारी रहती है.

ITR करें वेरीफाई

IT डिपार्टमेंट के अपडेट मुताबिक, जिन लोगों ने अभी तक फाइनेंशियल ईयर 2019 20 के लिए अपने इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) का ई वेरिफिकेशन (itr verification date) नहीं कराया है, वो 28 फरवरी से पहले इसे निपटा लें, वरना इसके बाद उन्हें पेनाल्टी भरनी पड़ सकती है.

Life Certificate करें जमा 

पेंशनर्स को सरकारी की तरफ से लाइफ सर्टिफिकेश मिलता है. उसे हर साल जमा करना होता है, जिसकी डेडलाइन हाल ही में 31 दिसंबर से बढ़ाकर 28 फरवरी कर दी गई है. (life certificate for pensioners) अब सभी पेंशनर्स अपने लाइफ सर्टिफिकेट (Life Certificate) को 28 फरवरी, 2022 तक जमा कर सकते हैं. दरअसल ये पेंशनर्स के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट है, इसे दिखाकर पेंशनर्स अपनी मंथली पेंशन पाते हैं.

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Advance Tax Payment की डेडलाइन

फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए एडवांस टैक्स पेमेंट (Advance Tax Payment) करने की आखिरी तारीख 15 मार्च 2022 है. अगर आप टैक्स चुकाते आए हैं और टैक्सपेयर हैं, तो आपको समय पर अपना टैक्स चुका लेना चाहिए. लेकिन अगर टैक्सपेयर्स एडवांस टैक्स पेंमेंट दी हुई तारीख से पहले नहीं करता है, तो धारा 234ए/234बी के तहत उस पर Interest लगना शुरू हो जाएगा. इसमें सीनियर सिटिजन (Senior Citizen) को एडवांस टैक्स पेमेंट करने से छूट दी गई है.

Aadhaar-PAN कार्ड लिंक

जिन लोगों ने अभी तक अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं कराया है, वो जल्द करा लें. (PAN Aadhaar liking deadline) क्योंकि सरकार ने इसकी भी डेडलाइन जारी कर दी है. अब आपको लिंक का प्रोसेस 31 मार्च, 2022 से पहले कम्पलीट करना होगा. अगर इस तारीख तक आपका पैन आपके आधार नंबर से नहीं जुड़ता है, तो आपका पैन निष्क्रिय कर दिया जाएगा, साथ ही आपको 1,000 रुपये पैनल्टी देनी होगी.

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बैंक KYC

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने केवाईसी को पूरा करने की डेडलाइन 31 दिसंबर, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दी है. आरबीआई ने वित्तीय संस्थानों को फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के अंत तक केवाईसी अपडेट (Bank KYC update) करने को लेकर कोई कार्रवाई नहीं करने की सलाह दी है. KYC के तहत ग्राहकों से उसके पैन कार्ड, पता जैसे आधार, पासपोर्ट आदि को अपडेट कराने के लिए बैंक कहता है. इसके साथ ही हालिया फोटोग्राफ और अन्य जानकारी भी मांगी जाती है.

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