छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मेडिकल कॉलेजों मे दाखिले को लेकर की गई काउंसिलिंग पर अहम फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने मेडिकल कॉलेजों में NEET के स्टेट लेवल पर आयोजित Mop Up Round को निरस्त कर कर दिया है।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मेडिकल कॉलेजों मे दाखिले को लेकर की गई काउंसिलिंग पर अहम फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने मेडिकल कॉलेजों में NEET के स्टेट लेवल पर आयोजित Mop Up Round को निरस्त कर कर दिया है। हाईकोर्ट ने आदेश में कहा है कि मेरिट आधार पर स्टूडेंट्स को प्रवेश दिया जाए। कोर्ट ने याचिकाकर्ता दो स्टूडेंट्स को Mop Up Round शामिल करने का आदेश दिया है।
बिलासपुर की स्टूडेंट्स राधिका मंगतानी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उनके वकील हर्षमंदर रस्तोगी ने तत्काल सुनवाई का आग्रह किया था। स्टूडेंट्स के भविष्य को ध्यान में रखते हुए रविवार को छुट्टी के बाद भी हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में मामले की सुनवाई हुई थी। जस्टिस गौतम भादुड़ी व जस्टिस एनके चंद्रवंशी की अदालत सभी पक्षों को सुनने के बाद सोमवार को फिर सुनवाई की तिथि तय की गई थी। आज सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने 5 तारीख से नए सिरे से एडमिशन के लिए Mop Up Round कराने का आदेश दिया है।
तीसरे राउंड में शामिल नहीं करने पर याचिका
राधिका मंगतानी ने याचिका में बताया था कि वह नीट 2021 की परीक्षा में शामिल हुईं थी, जिसमें उन्हें 915 वीं रैंक मिली। NEET Counselling की पहली राउंड में वह शामिल हुईं। पहले राउंड में उसे दाखिला नहीं मिला। दूसरे राउंड में वह शामिल नहीं हो पाईं। इसके बाद तीसरा राउंड शनिवार को होना था। छात्रा का आरोप है कि वह तीसरे राउंड के लिए गई, लेकिन उसे शामिल नहीं किया गया। इसे लेकर राधिका ने शनिवार को अपने वकील हर्षमंदर रस्तोगी के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। छात्रा का आरोप था कि कम अंक पाने वालों को दाखिला दे दिया गया है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता स्टूडेंट्स को तीसरे Mop Up Round शामिल करने का आदेश दिया है।
मेरिट में आधार पर छात्र को दिया जाए दाखिला
छात्र मयंक कुमार पांडेय ने अपने अधिवक्ता दीक्षा गौरहा के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें बताया गया कि पहले दौर के काउंसिलिंग में शामिल हुआ था, लेकिन उसका दाखिला नहीं हो पाया। सेकेंड राउंड की काउंसिलिंग के लिए अलाटमेंट लिस्ट में उसका नाम नहीं था। रात में दोबारा नई लिस्ट जारी की गई, जिसमें उसका नाम आया, लेकिन इसकी सूचना नहीं नहीं मिल पायी। थर्ड राउंड की काउंसिलिंग में उसे इस बात की जानकारी हुई। हाईकोर्ट ने उसकी याचिका को भी स्वीकार करते मेरिट के आधार पर Mop Up Round में शामिल करने का आदेश दिया है।