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SC on Vaccination: सरकार की कोविड वैक्सीनेशन नीति को SC ने ठहराया सही, लेकिन टीका लगावाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता

 Supreme Court on Vaccination: वैक्सीनेशन मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोविड टीका न लगवाने वाले लोगों को सार्वजनिक सुविधाओं के इस्तेमाल से रोकने के आदेश राज्य सरकारों को हटा लेने चाहिए.

 Supreme Court on Vaccination: देश में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं. इस बीच कोरोना वैक्सीन से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की कोविड टीकाकरण नीति को सही ठहराया है लेकिन कहा है कि किसी को जबरदस्ती वैक्सीन नहीं लगाया जा सकता है.  कोर्ट ने कहा कि यह वैज्ञानिक साक्ष्यों पर आधारित है. हालांकि, किसी को भी टीका लगवाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता.

इसके अलावा कोर्ट ने सुझाव दिया कि कोविड टीका न लगवाने वाले लोगों को सार्वजनिक सुविधाओं के इस्तेमाल से रोकने के आदेश राज्य सरकारों को हटा लेने चाहिए. कोर्ट ने वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल का आंकड़ा सार्वजनिक करने के लिए भी कहा.

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