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कर्मचारी पेंशन योजना: EPFO पेंशन योजना से हटाने जा रहा है 15000 रुपये की लिमिट, जानिए EPS पर ताजा अपडेट

EPFO

Employee Pension Scheme: EPFO पेंशन योजना से 15000 रुपये की लिमिट को हटाने जा रहा है. इस सीमा को हटाने का मामला कोर्ट में चल रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने 12 अगस्त को भारत संघ और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा दायर याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई स्थगित कर दी थी.

Employee Pension Scheme: कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत निवेश की सीमा को हटाने पर लगातार चर्चा हो रही है. वर्तमान में, अधिकतम पेंशन योग्य वेतन 15,000 रुपये प्रति माह तक सीमित है. कर्मचारियों को अब कोर्ट से काफी उम्मीदें हैं. कोर्ट में होने वाली सुनवाई और इस मामले से आपका क्या मतलब है और इसका आपकी जिंदगी पर क्या असर होने वाला है. इसके बारे में आगे चर्चा है.

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क्या है ईपीएस लिमिट हटाने का मामला?

फिलहाल, अधिकतम पेंशन योग्य वेतन 15,000 रुपये प्रति माह तक सीमित है. मतलब आपकी सैलरी चाहे कुछ भी हो, लेकिन पेंशन की गणना सिर्फ 15,000 रुपये पर ही होगी. इस सीमा को हटाने का मामला कोर्ट में चल रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने 12 अगस्त को भारत संघ और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा दायर याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई स्थगित कर दी थी, जिसमें कहा गया था कि कर्मचारियों की पेंशन 15,000 रुपये तक सीमित नहीं हो सकती है. हालांकि इस पर लगातार चर्चा हो रही है. 

ईपीएस के नियम अब क्या हैं?

जब हम नौकरी शुरू करते हैं और ईपीएफ के सदस्य बन जाते हैं, तो साथ ही हम ईपीएस के सदस्य भी बन जाते हैं. कर्मचारी अपनी सैलरी का 12% EPF में देता है, उतनी ही राशि भी उसकी कंपनी देती है. लेकिन इसका एक हिस्सा 8.33% EPS में भी जाता है. जैसा कि हमने ऊपर बताया कि वर्तमान में अधिकतम पेंशन योग्य वेतन केवल 15 हजार रुपये है, यानी हर महीने पेंशन का हिस्सा अधिकतम (15000 का 8.33%) 1250 रुपये है

कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने पर भी पेंशन की गणना के लिए अधिकतम वेतन 15 हजार रुपये माना जाता है, इसके अनुसार ईपीएस के तहत एक कर्मचारी को अधिकतम 7,500 रुपये पेंशन मिल सकती है.

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कैसे की जाती है पेंशन की गणना

एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपने 1 सितंबर 2014 से पहले ईपीएस में योगदान देना शुरू कर दिया है, तो आपके लिए पेंशन योगदान के लिए मासिक वेतन की अधिकतम सीमा 6500 रुपये होगी. अगर आपने 1 सितंबर 2014 के बाद ईपीएस ज्वाइन किया है तो अधिकतम वेतन सीमा 15,000 रुपये होगी.

ईपीएस गणना फॉर्मूला

मासिक पेंशन = (पेंशन योग्य वेतन x ईपीएस अंशदान के वर्ष)/70

यहां मान लें कि कर्मचारी ने 1 सितंबर, 2014 के बाद ईपीएस में योगदान देना शुरू किया, तो पेंशन योगदान 15,000 रुपये होगा. मान लीजिए उसने 30 साल काम किया है.

मासिक पेंशन = 15,000X30/7= 6428 रुपये

अधिकतम और न्यूनतम पेंशन

बता दें, कर्मचारी की 6 माह या उससे अधिक की सेवा को 1 वर्ष माना जाएगा और यदि यह कम है तो उसकी गणना नहीं की जाएगी. मतलब अगर कर्मचारी ने 14 साल 7 महीने काम किया है तो उसे 15 साल माना जाएगा. लेकिन अगर आपने 14 साल 5 महीने काम किया है, तो केवल 14 साल की सेवा ही गिना जाएगा. ईपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन राशि 1000 रुपये प्रति माह है, जबकि अधिकतम पेंशन 7500 रुपये है.

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