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RBI ने इस सरकारी बैंक पर ठोका ₹57.5 लाख का जुर्माना, जानें आपके जमा का क्या होगा

RBI

आरबीआई (RBI) ने कुछ मानदंडों तथा धोखाधड़ी से संबंधित नियमों का कंप्लायंस नहीं करने को लेकर इंडियन ओवरसीज बैंक पर 57.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

नई दिल्ली. सार्वजानिक क्षेत्र के इंडियन ओवरसीज बैंक (Indian Overseas Bank) को बड़ा झटका लगा है. दरअसल, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई (Reserve Bank of India) ने बैंक पर 57.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. केंद्रीय बैंक ने शुक्रवार को बताया कि यह कार्रवाई कुछ मानदंडों तथा धोखाधड़ी से संबंधित नियमों का कंप्लायंस नहीं करने को लेकर की गई है.

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आरबीआई के अनुसार, मार्च 2020 के अंत में अपनी वित्तीय स्थिति के संदर्भ में बैंक के वैधानिक निरीक्षण और रिपोर्टों की जांच के आधार पर यह जुर्माना लगाया गया है. केंद्रीय बैंक ने बताया कि आईओबी पता लगाने की तारीख से तीन सप्ताह के भीतर, एटीएम कार्ड क्लोनिंग/स्किमिंग से जुड़े धोखाधड़ी के कुछ मामलों की जानकारी देने में विफल रहा था.

ग्राहकों के जमा पर कोई असर नहीं
आरबीआई की ओर से  इंडियन ओवरसीज बैंक पर जुर्माना लगाए जाने से बैंक के ग्राहकों की जमा पूंजी पर कोई असर नहीं होगा. इसका कारण यह है कि आरबीआई ने बैंक पर नियमों का पालन नहीं करने के कारण कार्रवाई की है. ऐसे में बैंक की सेवा पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा.

दिवालिया होने या लाइसेंस रद्द होने पर 5 लाख का बीमा
बता दें कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन इंश्योरेंस स्कीम के तहत बैंकों में जमा 5 लाख रुपये तक की राशि का इंश्योरेंस होता है. इस वजह से बैंक के दिवालिया होने या उसका लाइसेंस रद्द होने की स्थिति में कस्टमर्स को इतनी डिपॉजिट रकम राशि डूबने का खतरा नहीं रहता है. डीआईसीजीसी, रिजर्व बैंक की सब्सिडियरी है, जो बैंक जमा पर इंश्योरेंस कवर उपलब्ध कराती है.

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पहले भी कई बैंकों पर लग चुका है जुर्माना
इससे पहले आरबीआई सेंट्रल बैंक, एसबीआई समेत कई बैंकों पर भी जुर्माना लगा चुका है. हाल ही में आरबीआई ने नियमों के उल्लंघन को लेकर सार्वजनिक क्षेत्र के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर 36 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था.

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