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Post Office Superhit Scheme : डाकघर की इस सुपरहिट स्कीम में इतने महीनों में पैसा हो जाएगा दोगुना, जानिए – डिटेल्स

Post Office Superhit Scheme : डाकघर की इस सुपरहिट स्कीम में पैसा दोगुना हो जाता है. किसान विकास पत्र (KVP) भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली एक बचत योजना है. केवीपी योजना उच्च ब्याज दरों के माध्यम से अपनी परिपक्वता अवधि के पूरा होने पर पर्याप्त रिटर्न प्रदान करती है.

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Post Office Superhit Scheme : डाकघर के पास कई तरह की योजनाएं हैं, जिनमें देश के लाखों लोग निवेश करते हैं. पोस्ट ऑफिस में निवेश करने से किसी तरह का कोई जोखिम नहीं है. यह अच्छा रिटर्न भी देता है. यही वजह है कि डाकघर की योजनाओं में निवेश करने वालों की संख्या बढ़ी है. अगर आप किसी सरकारी योजना में लंबे समय तक पैसा लगाना चाहते हैं और जोखिम से भी बचना चाहते हैं तो डाकघर की किसान विकास पत्र योजना आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकती है.

डाकघर के किसान विकास पत्र (KVP) में निवेश करने से अच्छा रिटर्न मिलता है. यह भारत सरकार की एक डबल मनी योजना है जहां आपको 6.9 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज दर मिलती है और यह 124 महीने (10 साल और 4 महीने) में दोगुनी हो जाती है. यह योजना भारत में अधिकांश डाकघरों के माध्यम से उपलब्ध है. 

किसान विकास पत्र योजना क्या है?

किसान विकास पत्र (KVP) भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली एक बचत योजना है. केवीपी योजना उच्च ब्याज दरों के माध्यम से अपनी परिपक्वता अवधि के पूरा होने पर पर्याप्त रिटर्न प्रदान करती है. भारत सरकार की यह जोखिम मुक्त निवेश योजना अपने नागरिकों को लंबी अवधि की बचत करने के लिए प्रोत्साहित करती है.

कौन निवेश कर सकता है?

किसान विकास पत्र में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी नागरिक निवेश कर सकता है. इसमें न्यूनतम निवेश राशि 1000 रुपये है और अधिकतम निवेश की कोई सीमा तय नहीं की गई है. किसान विकास पत्र में 10 साल से कम उम्र के नाबालिग की ओर से कोई भी वयस्क खाता खोला जा सकता है. नाबालिग के 10 साल की उम्र होते ही उसके नाम अकाउंट बन जाता है. इतना ही नहीं 18 साल या इससे ज्यादा उम्र के तीन लोग भी ज्वाइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं.

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वापसी पर भुगतान किया जाने वाला टैक्स

अगर कोई खरीद के एक साल के भीतर इस योजना को वापस कर देता है तो उसे किसी भी तरह के ब्याज का लाभ नहीं मिलता है. डाकघर की यह योजना आयकर अधिनियम 80सी के अंतर्गत नहीं आती है. इसलिए, निवेश राशि पर अर्जित रिटर्न पर कर का भुगतान करना पड़ता है. हालांकि, इस योजना में टीडीएस नहीं काटा जाता है.

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