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SEBI Auction: इन्वेस्टर्स से गलत तरीके से फंड्स इकट्ठा करने वाली 3 कंपनियों की संपत्तियां बेचेगा सेबी, 10 नवंबर को लगाई जाएगी बोली

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सेबी (Securities and Exchange Board of India) इन्वेस्टर्स से गैरकानूनी तरीके से जुटाए गए फंड्स की वसूली के लिए तीन कंपनियों- सुमंगल इंडस्ट्रीज, जीएसएचपी रियलटेक और इंफोकेयर इंफ्रा लिमिटेड की संपत्तियों की 10 नवबंर को नीलामी करेगा.

सेबी (Securities and Exchange Board of India) इन्वेस्टर्स से गैरकानूनी तरीके से जुटाए गए फंड्स की वसूली के लिए तीन कंपनियों- सुमंगल इंडस्ट्रीज, जीएसएचपी रियलटेक और इंफोकेयर इंफ्रा लिमिटेड की संपत्तियों की 10 नवबंर को नीलामी करेगा. सेबी ने शुक्रवार को जारी सार्वजनिक नोटिस में कहा कि इन कंपनियों की कुल 10 संपत्तियों की 7.68 करोड़ रुपये के आरक्षित मूल्य (Reserved Price) पर नीलामी की जाएगी. इन 10 संपत्तियों में से 5 सुमंगल इंडस्ट्रीज लिमिटेड की, 3 इंफोकेयर इंफ्रा लिमिटेड की हैं और बाकी की बची 2 जीएसएचपी रियलटेक लिमिटेड की हैं. इनमें भूमि, कई मंजिला इमारतें और पश्चिम बंगाल में स्थित एक फ्लैट शामिल हैं.

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10 नवंबर को सुबह 10.30 बजे शुरू होगी नीलामी

बाजार नियामक SEBI ने तीन कंपनियों और उनके प्रवर्तकों एवं निदेशकों के खिलाफ वसूली की कार्रवाई में संपत्तियों की बिक्री के लिए बोलियां आमंत्रित करते हुए कहा कि यह ऑनलाइन नीलामी 10 नवंबर को सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक की जाएगी.

सेबी की एक जांच में पाया गया कि जीएसएचपी रियलटेक (GSHP Realtech) ने 2012-13 में 535 व्यक्तियों से नॉन-कन्वर्टिबल रिडीमेबल डिबेंचर (एनसीडी) जारी करके नियामक मानदंडों का पालन किए बिना पैसा जुटाया था. जबकि इन्फोकेयर इंफ्रा ने 90 निवेशकों को नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर आवंटित करके 98.35 लाख रुपये जुटाए थे.

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निवेशकों को पैसे वापस करने में कामयाब नहीं हो पाईं कंपनियां

साथ ही, सुमंगल इंडस्ट्रीज (Sumangal Industries) ने अवैध सामूहिक निवेश योजनाओं (सीआईएस) के माध्यम से निवेशकों से 85 करोड़ रुपये एकत्र किए थे. फर्म अवैध ‘आलू खरीद’ निवेश योजनाएं चला रही थी, जिसमें निवेशकों को केवल 15 महीनों में 100 प्रतिशत तक लाभ का वादा किया गया था.

सेबी ने 2013 और 2016 में क्रमशः सुमंगल और जीएसएचपी रियलटेक, इंफोकेयर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स (Infocare Infra Ltd) के साथ-साथ उनके प्रवर्तकों और निदेशकों को निवेशकों से जुटाए गए फंड्स को वापस करने का आदेश दिया था. हालांकि, संस्थाएं निवेशकों के पैसे वापस करने में विफल रहीं जिसके बाद नियामक ने उनके खिलाफ वसूली की कार्यवाही शुरू की.

भाषा इनपुट्स के साथ

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