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Updated ITR के जरिए अब तक जमा हुआ ₹400 करोड़ का टैक्स, जानिए क्या होता है अपडेटेड आईटीआर

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फाइनेंस एक्ट 2022 में टैक्स रिटर्न को अपडेट करने की नई अवधारणा जोड़ी गई है जिसके तहत टैक्सपेयर्स फाइलिंग के 2 साल के भीतर अपने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) को अपडेट कर सकते हैं.

नई दिल्ली. टैक्सपेयर्स के लिए उनके टैक्स रिटर्न को अपडेट करने की सुविधा देने वाले हाल में लागू प्रावधान के बाद अब तक करीब 5 लाख पुन: फाइलिंग हुई हैं और करीब 400 करोड़ रुपये अतिरिक्त टैक्स प्राप्त हुआ है. एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी.

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न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, फाइनेंस एक्ट 2022 में टैक्स रिटर्न को अपडेट करने की नई अवधारणा जोड़ी गई है जिसके तहत टैक्सपेयर्स फाइलिंग के 2 साल के भीतर अपने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) को अपडेट कर सकते हैं. अपडेटेड आईटीआर भरने के लिए इस साल मई में नया फॉर्म लाया गया था.

अब तक 5 लाख अपडेटेड आईटीआर जमा

अधिकारी ने बताया, ‘‘अब तक 5 लाख अपडेटेड आईटीआर जमा किए जा चुके हैं और टैक्स के रूप में करीब 400 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है.’’ उन्होंने कहा कि कंपनियां भी अपडेटेड आईटीआर फाइल कर रही हैं. अधिकारी ने आंकड़ों के हवाले से बताया कि एक कंपनी ने अपडेटेड आईटीआर दाखिल किया और एक करोड़ रुपये का टैक्स जमा करवाया है.

अपडेटेड आईटीआर (Updated ITR)

अगर किसी टैक्सपेयर्स ने ऑरिजिनल, बिलेटेड या रिवाइज्ड रिटर्न फाइल किया हो या नहीं, वह अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है. हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें हैं. ध्यान देने वाली बात है कि अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए टैक्सपेयर्स को भारी जुर्माना चुकाना होता है. अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए अलग फॉर्म आता है, जिसे Form ITR-U कहते हैं.

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बिलेटेड आईटीआर (Belated Return)

अगर कोई टैक्सपेयर डेडलाइन के अंदर रिटर्न फाइल नहीं करता है, लेकिन उसके बाद रिटर्न फाइल करता है तो उसके सेक्शन 139(4) के तहत बिलेटेड रिटर्न कहा जाता है. बिलेटेड रिटर्न संबंधित एसेसमेंट ईयर खत्म होने के 3 महीने के अंदर फाइल किया जा सकता है. 31 जुलाई, 2022 के बाद और 31 दिसंबर, 2022 तक फाइल किए गए रिटर्न को बिलेटेड रिटर्न कहा जाएगा. बिलेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए टैक्सपेयर्स को जुर्माना भी देना होता है.

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