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7th Pay Commission: जानिए हाउस बिल्डिंग एडवांस के लिए पात्रता, क्यों दिया जाता है यह

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7th Pay Commission Latest update: केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय कर्मचारियों को House Building Advance की सुविधा मिलती है. यह योजना 1 अक्टूबर 2020 से शुरू हुई थी.

नई दिल्ली. केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों के अनुसार हाउस बिल्डिंग एडवांस (HBA) प्रदान किया जाता है. कर्मचारी 31 मार्च 2023 तक 7.1% की दर से एचबीए का लाभ उठा सकते हैं. आज हम एचबीए के लिए पात्रता, उद्देश्य, लागत सीमा, एडवांस राशि और रीपेमेंट क्षमता की गणना और एचबीए की रिकवरी की मेथडालजी के बारे में चर्चा करेंगे.

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आपको बता दें कि सरकार अपने कर्मचारियों को हाउस बिल्डिंग एडवांस देती है. इसमें कर्मचारी खुद या अपनी ​पत्‍नी के प्लॉट पर घर बनाने के लिए एडवांस ले सकता है. यह योजना 1 अक्टूबर 2020 से शुरू हुई थी.

HBA क्यों दिया जाता है?
1. कर्मचारी या पति या पत्नी के स्वामित्व वाले प्लॉट पर संयुक्त रूप से या व्यक्तिगत रूप से एक नए घर का निर्माण.
2. प्लॉट खरीदना और उस पर मकान बनाना.
3. को-ऑपरेटिव स्कीम्स के तहत प्लॉट की खरीद और उस पर घर/फ्लैट का निर्माण करना या को-ऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसायटीज की सदस्यता के माध्यम से घर का अधिग्रहण करना.
4. दिल्ली, बेंगलुरु, यूपी, लखनऊ आदि की सेल्फ-फाइनेंसिंग स्कीम्स के तहत घर की खरीद/निर्माण.
5. हाउसिंग बोर्डों, डेवलपमेंट अथॉरिटीज और अन्य वैधानिक या अर्ध-सरकारी बॉडीज और रजिस्टर्ड बिल्डर्स यानी रजिस्टर्ड प्राइवेट बिल्डर्स, आर्किटेक्ट्स, हाउस बिल्डिंग सोसायटी आदि से एक नए बने-बनाए घर/फ्लैट की खरीद. हालांकि, निजी व्यक्तियों से बने-बनाए मकान/फ्लैट की खरीद के लिए एचबीए की अनुमति है.
6. कर्मचारी के स्वामित्व वाले या पति या पत्नी के साथ संयुक्त रूप से मौजूदा घर के रहने की जगह का विस्तार.
7. सरकार या HUDCO  या प्राइवेट सोर्स से लिए गए कर्ज या एडवांस का रीपेमेंट, भले ही निर्माण शुरू हो गया हो. (कुछ शर्तों के अधीन)
8. जिन कर्मचारियों ने बैंकों से होम लोन लिया था, कुछ शर्तों के अधीन एचबीए योजना में माइग्रेट कर सकते हैं.
9. रेसिडेंशियल कॉलोनी में दुकान-सह-रेसिडेंशियल प्लॉट के लिए निर्धारित प्लॉट पर बिल्डिंग के केवल रेसिडेंशियल हिस्सा का निर्माण, निर्धारित लागत सीमा के अधीन

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एचबीए के लिए पात्रता
केंद्र सरकार के सभी स्थायी कर्मचारियों के लिए एचबीए की अनुमति है. अगर पति-पत्नी दोनों केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं तो दोनों संयुक्त रूप से या अलग-अलग एचबीए के लिए पात्र हैं. एचबीए कर्मचारियों की कुछ अन्य कैटेगरीज के लिए भी एचबीए की अनुमति है.

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