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ऐश्‍वर्या राय को मिला लैंड टैक्‍स चुकाने का नोटिस, खरीदी गई जमीन पर कैसे लगता है टैक्‍स, आप भी जान लीजिए नियम

मकान और प्रॉपर्टी पर टैक्‍स तो सभी देते हैं, लेकिन क्‍या आपको पता है कि खाली पड़े प्‍लॉट पर भी सालाना टैक्‍स चुकाना पड़ता है. हाल में ही महाराष्‍ट्र अथॉरिटी ने बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्‍वर्या राय को भी उनके नासिक स्थित जमीन के लिए टैक्‍स भरने का नोटिस भेजा है. अगर आप भी किसी शहर में प्‍लॉट खरीद रहे हैं तो उस पर लगने वाले टैक्‍स के बारे में भी जरूर जानकारी ले लीजिए.

नई दिल्‍ली. महाराष्‍ट्र अथॉरिटी ने पिछले दिनों बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्‍वर्या राय बच्‍चन (Aishwarya Rai Bachchan) को भूमि कर (Land Tax) जमा करने का नोटिस जारी किया है. नासिक में खरीदी जमीन पर उन्‍हें सालाना टैक्‍स चुकाना पड़ता है. इसे भरने में चूक करने पर ही उन्‍हें नोटिस मिला और 10 दिन के भीतर करीब 22 हजार रुपये का टैक्‍स चुकाना होगा. ऐसा नहीं है कि इस तरह का लैंड टैक्‍स सिर्फ सेलिब्रिटी को ही चुकाना पड़ता है, आम आदमी ने भी जमीन खरीदी है तो उसे संबंधित जिले के अथॉरिटी को टैक्‍स चुकाना होगा.

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यह तो सभी को पता है कि अगर आपने कोई मकान या दुकान खरीदी है तो उस पर हाउस और प्रॉपर्टी टैक्‍स चुकाना पड़ता है, लेकिन अगर आपने कोई जमीन खरीदी है, जिस पर अभी निर्माण नहीं हुआ और खाली पड़ी है तो उस पर भी आपको भूमि कर का भुगतान करना पड़ेगा. इसे कौन वसूलता है और आपकी जमीन पर टैक्‍स की गणना कैसे होती है, इसकी पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं.

किस तरह की जमीन पर लगता है टैक्‍स
यह जान लेना जरूरी है कि आपकी जमीन पूरी तरह से खेतिहर है तो वह आयकर के दायरे से बाहर रहती है. ऐसी जमीन को न तो बेचने वाले को टैक्‍स चुकाना पड़ता है और न ही खरीदने वाले पर इसका बोझ आता है. जो भूमि गैर कृषि की श्रेणी में आती है, उसी पर शहर के निकायों की ओर से टैक्‍स वसूला जाता है. अमूमन किसी को साल में एक बार या छमाही आधार पर नगरपालिका में टैक्‍स जमा करना पड़ता है. इसके लिए हर पालिका अलग-अलग नियमों का इस्‍तेमाल करती है, जिससे हर शहर में भूमि कर की गणना भी अलग हो सकती है.

गौरतलब है कुछ साल पहले तक शहरी निकाय खाली पड़ी जमीन पर टैक्‍स नहीं वसूलते थे और उस पर निर्माण होने के बाद ही मालिक को प्रॉपर्टी टैक्‍स चुकाना पड़ता था. लेकिन, अब कई बड़े शहरों के निकाय खाली पड़े प्‍लॉट पर भी भूमि टैक्‍स वसूलते हैं. उनका मानना है कि ऐसी जमीन को खाली छोड़ना संसाधन को बेकार करना है और मालिक को इस पर मूल्‍य के हिसाब से टैक्‍स चुकाना चाहिए.

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ऐश्‍वर्या को क्‍यों मिला नोटिस
बॉलीवुड अभिनेत्री और अमिताभ बच्‍चन की बहू ऐश्‍वर्या राय बच्‍चन ने नासिक के सिन्‍नार जिले में थनगांव के पास 1 हेक्‍टेअर जमीन खरीदी थी, जिस पर उन्‍हें सालाना 21,960 रुपये भूमि कर चुकाना होता है. सिन्‍नार जिले के तहसीलदार एकनाथ बी ने बताया कि बॉलीवुड अभिनेत्री पर एक साल का बकाया टैक्‍स निकला है, जो उन्‍हें 10 दिन के भीतर चुकाना होगा. इस बाबत 9 जनवरी को नोटिस जारी कर दिया गया है. उन्‍होंने बताया कि ऐश्‍वर्या के अलावा 1,200 और डिफाल्‍टरों को भी लैंड टैक्‍स वसूलने का नोटिस जारी हुआ है.

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अगर आप भी किसी शहर में खाली प्‍लॉट खरीदेन का प्‍लान बना रहे हैं या फिर खरीद चुके हैं तो संबंधित निकाय से उस पर लगने वाले टैक्‍स के बारे में जानकारी जरूर हासिल कर लीजिए. ऐसा न हो कि आप अपने प्‍लॉट को खरीदकर उस पर टैक्‍स चुकाना भूल जाएं और नगरपालिका आप पर जुर्माना लगा दे.

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