All for Joomla All for Webmasters
बिज़नेस

EPFO: अब 3 मई तक मौका, बुढ़ापे में ज्यादा पेंशन चाहिए तो चुनिए ये रास्ता

EPFO ने 29 दिसंबर 2022 को ज्यादा पेंशन के पात्र कर्मचारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने से संबंधित सर्कुलर जारी किया था. नवंबर में दिए गए आदेश के मुताबिक, इस काम के लिए चार महीने की टाइम लिमिट तय की गई थी, लेकिन अब इसमें बदलाव करते हुए आगे बढ़ाया गया है.

ये भी पढ़ेंGold Price: शादी सीजन में आई बड़ी खुशखबरी, 3500 रुपये सस्ता हुआ सोना, भाव सुनकर हो जाएंगे खुश!

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अंशधारकों के लिए ज्यादा पेंशन लेने (Higher Pension) की आवेदन की अंतिम तिथि में संशोधन करते हुए इस आगे बढ़ा दिया है. अब ये काम करने के लिए आवेदकों के पास 3 मई 2023 तक का समय है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने चार नवंबर 2022 को अपने आदेश में कहा था कि सभी पात्र सदस्यों के पास ये विकल्प चुनने के लिए चार महीने का समय है और इसकी अंतिम तारीख 3 मार्च 2023 रखी गई थी.

3 मई 2023 तक बढ़ाया समय

पीटीआई के मुताबिक, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सोमवार को अंतिम तिथि में संशोधन किया. इसके तहत पात्र सदस्य अब 3 मई 2023 कर इसके लिए सेवानिवृत्ति कोष संगठन के एकीकृत सदस्य पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे. EPFO के एकीकृत सदस्य पोर्टल पर हाल में सक्रिय किए गए URL Link से भी साफ है कि ज्यादा पेंशन का विकल्प चुनने की अंतिम तिथि तीन मई हो गई है. कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत उच्च पेंशन ऑप्शन चुनने की प्रक्रिया ईपीएफओ द्वारा पिछले सप्ताह ही जारी की गई थी.

ये भी पढ़ें– Indian Railways: होली के त्योहार से पहले राजस्थान के वासियों को रेलवे ने दी कई ट्रेनों की सौगात

नवंबर 2022 में दिया गया था आदेश

EPFO द्वारा ज्यादा पेंशन ऑप्शन के लिए जारी की गई गाइडलाइंस के मुताबिक, अब मेंबर और एम्प्लॉयर EPS के तहत जॉइंट रूप से आवेदन कर सकेंगे. बता दें नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने Employees Pension (Amendment) Scheme 2014 को बरकरार रखा था. 22 अगस्त 2014 के ईपीएस संशोधन ने पेंशन योग्य सैलरी कैप को 6,500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 15,000 रुपए प्रति माह किया गया था. इसके साथ ही मेंबर्स और एम्प्लॉयर्स को EPS में उनके वास्तविक वेतन का 8.33% कॉन्ट्रीब्यूट करने की भी अनुमति दी थी.

अभी इस आधार पर बनती है पेंशन

कर्मचारी पेंशन योजना के तहत अभी 15,000 रुपये तक के वेतन के हिसाब से पेंशन फंड में अंशदान तय किया जाता है. इसका साफ शब्दों में मतलब ये हुआ कि यदि किसी कर्मचारी की बेसिक पे 50,000 रुपये हो जाए, तो भी EPS में अंशदान 15,000 रुपये के आधार पर ही तय किया जाता है. इससे कर्मचारी ईपीएस में कम जमा होता है और पेंशन बी कम बन पाती है. अब उन्हें ज्यादा पेंशन देने का विकल्प देते हुए इस लिमिट को बढ़ाया गया है.

हर आवेदन किया जाएगा रजिस्टर

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से कहा गया है कि हायर पेंशन ऑप्शन चुनने के हर आवेदन को रजिस्टर किया जाएगा. डिजिटली लॉग इन कर आवेदन की प्रक्रिया पूरी होगी और आवेदक को रसीद संख्या दे दी जाएगी. संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय के प्रभारी हायर पेंशन वाले कंबाइंड ऑप्शन के लिए आवेदन किए गए मामले की जांच करेंगे और आवेदक को ई-मेल/डाक के माध्यम से और बाद में SMS के जरिए जानकारी मुहैया कराएंगे.

ये भी पढ़ें Adani Group Companies: अडानी समूह की नौ कंपनियों के शेयरों में गिरावट, 7 लाख करोड़ से नीचे पहुंचा बाजार पूंजीकरण

ऑफलाइन आवेदन का प्रॉसेस

– EPS मेंबर को अपने नजदीकी EPFO ऑफिस जाना होगा. – एप्लिकेशन फॉर्म के साथ सभी संबंधित दस्तावेजों को जमा करना होगा. – जॉइंट ऑप्शन में डिसक्लेमर और डिक्लरेशन का विकल्प चुनना होगा. – PF से पेंशन फंड तक में एडजस्टमेंट करने के लिए जॉइंट फॉर्म में कर्मचारी की सहमति की जरूरत होगी. – एप्लिकेशन जमा होने के बाद जल्द ही यूआरएल (यूनिक रिसोर्स लोकेशन) बताया जाएगा.

Source :
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

लोकप्रिय

To Top