All for Joomla All for Webmasters
जरूरी खबर

Driving Licence Online: घर बैठे ऐसे बनवाएं ड्राइविंग लाइसेंस, नहीं लगाने पड़ेंगे RTO के चक्कर; जानें तरीका

Apply Driving Licence Online: बिना ड्राइविंग लाइसेंस के मोटर वाहन (कुछ वाहनों को छोड़कर) चलाना गैर-कानूनी माना जाता है, यानी ऐसा करने की अनुमति नहीं है. अगर कोई शख्स बिना ड्राइविंग लाइसेंस के मोटर वाहन चलाता हुआ पकड़ा जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाती है क्योंकि यह यातायात नियमों का उल्लंघन होता है. इसके लिए यातायात पुलिस चालान काट सकती है. इसीलिए, अगर मोटर वाहन चलाना है तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस जरूर होना चाहिए. अगर आपने अभी तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाया है तो बनवा लें. पहले आपको लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस (जो 6 महीने के लिए वैलिड होता है) बनवाना पड़ेगा क्योंकि सीधे परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनता है. परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस से पहले लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस बनता है. इसके बाद ही परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई किया जा सकता है. लर्नर लाइसेंस बनने के एक महीने के बाद परमानेंट लाइसेंस अप्लाई हो सकता है.

ये भी पढ़ें–भारत सरकार का बड़ा फैसला! पेपर बोर्डिंग पास की जरूरत खत्म, एयरपोर्ट में एंट्री के लिए करना होगा ये काम

लर्नर लाइसेंस अप्लाई करने के ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों तरीके हैं. दोनों तरह से इसे अप्लाई किया जा सकता है. चलिए, आपको लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने का ऑनलाइन तरीका बताते हैं. लेकिन, यहां आपको यह पता होना चाहिए कि फिलहाल सिर्फ कुछ ही राज्यों में लर्नर लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है जबकि कुछ राज्यों में अभी ऐसा नहीं है. जिन राज्यों में लर्नर लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है, उनमें इसके लिए RTO जाने की जरूरत नहीं होती है. वहीं, बाकी राज्यों में एक बार टेस्ट देने के लिए आरटीओ जाने की जरूरत पड़ती है.

ये भी पढ़ें–31 मार्च से पहले लिंक करा लें PAN कार्ड और Aadhar, वरना रद्द हो जाएगा पैन

लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने का ऑनलाइन तरीका

ये भी पढ़ें–Ration Card: सरकार से फ्री राशन लेने वालों की होगी बल्‍ले-बल्‍ले, खाद्य मंत्री ने द‍िया नया आदेश

— पहले https://parivahan.gov.in/parivahan/ वेबसाइट पर जाएं.

— ऑनलाइन सर्विस में जाकर Driving Licence Related Services को चुनें.

— अपना राज्य चुनें.

— लर्नर लाइसेंस आवेदन पर क्लिक करें.

— आवेदन फॉर्म भरें.

— जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें.

— लर्नर लाइसेंस की फीस भरें.

— टेस्ट के लिए तारीख चुनें.

— यह करते हुए ध्यान रखें कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में टेस्ट ऑनलाइन हो जाता है, तो ऑनलाइन टेस्ट का विकल्प चुन लें.

Source :
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

लोकप्रिय

To Top