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टैक्सपेयर्स के लिए अच्‍छी खबर, अब ऐप से ले पाएंगे TDS और AIS की जानकारी, कैसे करें यूज? ये रही पूरी जानकारी

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AIS Mobile App: इस ऐप के माध्‍यम से टैक्‍सपेयर को टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) के पास पहले से ही उसके बारे में उपलब्‍ध जानकारियों को देखने और जांचने में आसानी होगी.

नई दिल्‍ली. टैक्सपेयर्स के लिए एक अच्‍छी खबर है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने टैक्सपेयर्स की सुविधा के लिए मोबाइल ऐप लॉन्‍च किया है. एआईएस फॉर टैक्सपेयर्स (AIS for Taxpayer) नाम से इस ऐप को यूजर गूगल प्ले स्‍टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं. इस ऐप की मदद से टैक्सपेयर आसानी से एक वित्त वर्ष के दौरान टैक्सपेयर्स द्वारा किए गए सभी फाइनेंशियल लेन-देन के डिटेल्स जान सकता है. ऐप की मदद से एनुएल इन्‍फॉर्मेशन स्टेटमेंट (Annual Information Statement-AIS) और टैक्सपेयर इंफॉर्मेशन समरी (Taxpayer Information Summary) देखकर टैक्सपेयर यह पता लगा सकते हैं कि विभाग ने कोई गलत सूचना तो नहीं जोड़ दी है.

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यही नहीं इस मोबाइल ऐप के जरिए टैक्सपेयर्स टीडीएस जुड़ी जानकारियों के साथ ही ब्याज, डिविडेंड, शेयर ट्रांजैक्शन जीएसटी डाटा और विदेशी रेमिटेंस की जानकारी भी पा सकेंगे. ऐप में जो भी जानकारियां दिखेंगी, उन पर अपनी फीडबैक देने की सुविधा भी टैक्‍सपेयर को मिलेगी. मोबाइल ऐप पर एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) उपलब्‍ध होने से टैक्‍सपेयर को काफी फायदा होगा. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस ऐप को लॉन्‍च करते हुए कहा, “टैक्सपेयर्स को इस ऐप से स्रोत पर टैक्स कटौती/स्रोत पर टैक्स कलेक्शन (टीडीएस/टीसीएस), ब्याज, लाभांश और शेयर सौदों के बारे में व्यापक सूचना प्राप्त होगी. साथ ही उन्हें उस पर अपनी राय देने का भी विकल्प मिलेगा.”

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क्‍या है एआईएस?
एआईएस एक ऐसा टूल या जरिया है जो टैक्यपेयर्स को उन जानकारियों के बारे में बताता है जो टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) के पास पहले हैं. एक वित्त वर्ष में आयकरदाता जितने भी वित्तीय लेनदेन करता है, उन सभी का एआईएस में विस्तृत ब्योरा होता है. इनके अलावा इसमें आयकर अधिनियम,1961 के तहत सभी जरूरी जानकारियां भी होती हैं.

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कैसे करें ऐप का इस्‍तेमाल?
एआईएस फॉर टैक्सपेयर्स (AIS for Taxpayer) एक्सेस करने के लिए टैक्सपेयर्स को ऐप पर रजिस्टर करना होगा. रजिस्‍ट्रेशन के लिए पैन नंबर का उपयोग करना होगा. ई-फाइलिंग पोर्टल पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर जो ओटीपी आएगा उसके जरिए टैक्सपेयर्स को अपनी पहचान सत्यापित करनी होगी. टैक्सपेयर्स ऐप के लिए 4 डिजिट का पिन नंबर भी सेट कर सकते हैं.

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