ITR: देश में फिलहाल दो तरीक से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया जाता है. एक पुरानी टैक्स व्यवस्था (Old Tax Regime) के तहत और दूसरा है नई टैक्स व्यवस्था (New Tax Regime) के तहत इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया जाता है. बजट 2023 पेश करते हुए मोदी सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से न्यू टैक्स रिजीम में कुछ बदलाव के ऐलान किए गए थे.
ये भी पढ़ें– Petrol Diesel Prices : क्रूड दूसरे दिन भी सस्ता, NCR में बदल गए पेट्रोल-डीजल के भाव, चेक करें ताजा रेट
Income Tax Return: लोगों की इनकम अगर टैक्सेबल है तो उन्हें इनकम पर टैक्स चुकाना होता है. अलग-अलग इनकम के हिसाब से अलग-अलग टैक्स स्लैब हैं, जिनके हिसाब से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया जाता है. वहीं इस बार सरकार की ओर से इनकम टैक्स स्लैब में कुछ बदलाव भी किए हैं, जिनके बारे में जानकारी होना काफी जरूरी है. बजट 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से इन बदलावों का ऐलान किया गया था. आइए जानते हैं इसके बारे में…
इनकम टैक्स रिटर्न
देश में फिलहाल दो तरीक से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया जाता है. एक पुरानी टैक्स व्यवस्था (Old Tax Regime) के तहत और दूसरा है नई टैक्स व्यवस्था (New Tax Regime) के तहत इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया जाता है. बजट 2023 पेश करते हुए मोदी सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से न्यू टैक्स रिजीम में कुछ बदलाव के ऐलान किए गए थे. इसके साथ ही नई टैक्स व्यवस्था में इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव का ऐलान किया था.
ये भी पढ़ें– LIC policy रखने वालों के लिए आई अच्छी खबर, अब हर महीने मिलेगी 11,000 रुपये पेंशन, जानें कैसे?
इनकम टैक्स स्लैब
इन बदलाव के तहत अब अगर कोई टैक्सपेयर नई इनकम टैक्स स्लैब के तहत आईटीआर दाखिल करता है तो उन्हें अब तीन लाख रुपये की सालाना इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं चुकाना होगा. पहले यह सीमा 2.5 लाख रुपये सालाना की इनकम तक थी. इसके बाद अगर 3-6 लाख रुपये सालाना की इनकम है तो उस पर 5 फीसदी टैक्स दाखिल करना होगा. वहीं 6-9 लाख रुपये की सालाना इनकम पर 10 फीसदी टैक्स दाखिल करना होगा.
टैक्स स्लैब
वहीं जिन लोगों की 9-12 लाख रुपये की सालाना इनकम है, उन लोगों को 15 फीसदी का टैक्स चुकाना होगा. इसके अलावा अगर किसी की इनकम 12-15 लाख रुपये सालाना है तो उन्हें 20 फीसदी का टैक्स दाखिल करना होगा. वहीं 15 लाख रुपये से ज्यादा की इनकम पर लोगों को 30 फीसदी का टैक्स दाखिल करना होगा. ऐसे में सरकार की ओर से नए टैक्स रिजीम में 6 टैक्स स्लैब निर्धारित किए गए हैं.