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ITR Filing : FY23 के लिए ऑनलाइन आईटीआर 1, 4 फॉर्म जारी, जानिए पूरी डिटेल

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Income Tax Return Filing : 25 अप्रैल 2023 को आयकर रिटर्न (Income Tax Return) या आईटीआर (ITR) फॉर्म 1 और 4 की एक्सेल यूटिलिटी जारी कर दी गई थी। अब आयकर विभाग (Income Tax Department) ने अब आईटीआर -1 और 4 के लिए ऑनलाइन फॉर्म इनेबल कर दिए हैं। आयकर वेबसाइट के अनुसार आयकर रिटर्न फॉर्म ITR 1 और ITR 4 पोर्टल पर ऑनलाइन मोड में इनेबल हो गए हैं और भी प्रीफिल्ड डेटा के साथ। ई-फाइलिंग वेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाइन आईटीआर फॉर्म पहले से भरे हुए (प्रीफिल्ड) डेटा के साथ उपलब्ध हैं, जिनमें सैलरी से इनकम (फॉर्म 16 में मौजूद), बचत खाते से होने वाली ब्याज इनकम, एफडी आदि शामिल हैं।

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ऑनलाइन फॉर्म एक्सेल यूटिलिटी से अलग

ऑनलाइन फॉर्म एक्सेल यूटिलिटी से अलग हैं, क्योंकि एक्सेल यूटिलिटी में टैक्सपेयर्स को फॉर्म डाउनलोड करना होता है, आवश्यक जानकारी के साथ फॉर्म भरना होता है और फिर उसे ई-फाइलिंग वेबसाइट पर अपलोड भी करना होता है।

ऑनलाइन आईटीआर फॉर्म भरना है आसान

ऑनलाइन आईटीआर फॉर्म लोगों को अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना आसान बनाते हैं, क्योंकि इन्हें केवल ऑनलाइन फॉर्म में मौजूद डेटा को अपने पास मौजूद दस्तावेजों के साथ क्रॉस-चेक करना होता है। इसके अलावा, इस जानकारी को वार्षिक सूचना विवरण (Annual Information Statement) या एआईएस और फॉर्म 26AS के साथ भी क्रॉस-चेक करना चाहिए। ऐसा इसलिए ताकि सुनिश्चित हो सके कि आयकर विभाग के पास उपलब्ध डेटा टैक्सपेयर्स के डेटा से मेल खाता है।

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फरवरी में आए थे आईटीआर फॉर्म

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इस साल फरवरी में आईटीआर फॉर्म नोटिफाई किए थे। इस समय वित्त वर्ष 2022-23 (AY 2023-24) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जा रहा है।

अगर सरकार इस डेट को आगे नहीं बढ़ाती तो सैलेरी पाने वाले इंडिविजुअल्स और टैक्सपेयर्स के लिए आईटीआर दाखिल करने की लास्टे डेट (जिनके खातों को ऑडिट करने की आवश्यकता नहीं है) 31 जुलाई, 2023 है।

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किसके लिए हैं आईटीआर-1 और आईटीआर-4

आईटीआर-1 उन लोगों पर लागू होता है जिनकी कुल इनकम किसी वित्त वर्ष में 50 लाख रुपये से अधिक नहीं होती। इसके अलावा, उनकी इनकम का सोर्स पूंजीगत लाभ (Capital Gains) और बिजनेस और प्रोफेशन से नहीं होनी चाहिए। आईटीआर-4 उन लोगों के लिए जो अपने बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम हासिल करते हैं और उनकी आय पर अनुमान के आधार (Presumptive Basis) पर टैक्स लगाया जाता है।

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