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केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर! सरकार ने Attendance को लेकर जारी किया नया नियम

केंद्र सरकार ने अपने सभी विभागों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि उनके अधीन काम करने वाले कर्मचारी अनिवार्य रूप से आधार-एनेबल्ड बायोमेट्रिक प्रणाली (Biometric System) के जरिए अपनी अटेंडेंस (Attendance) दर्ज करें. सरकारी विभागों और उन कर्मचारियों की ओर से ढिलाई देखे जाने के बाद यह कदम उठाया गया है जो प्रणाली में रजिस्टर्ड होने के बावजूद अटेंडेंस दर्ज नहीं कर रहे हैं.

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कार्मिक मंत्रालय (Personnel Ministry) द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि आधार-एनेबल्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम  प्रणाली (AEBAS) के कार्यान्वयन की हाल में हुई समीक्षा के दौरान इस बात पर गौर किया गया कि भारत सरकार (GOI) के मंत्रालयों/विभागों/संगठनों में तैनात बड़ी संख्या में कर्मचारी अपनी उपस्थिति इस प्रणाली के जरिए नहीं कर रहे हैं.

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होगी सख्त कार्रवाई

इसमें कहा गया है कि मंत्रालयों/विभागों/संगठनों और कर्मचारियों (जो रजिस्टर्ड होने के बावजूद अटेंडेंस दर्ज नहीं कर रहे हैं) की ओर से लापरवाही/शिथिलता को गंभीरता से लेते हुए, यह फैसला लिया गया है कि मंत्रालय/विभाग/संगठन (MDOs) यह सुनिश्चित करेंगे कि वहां तैनात कर्मचारी AEBAS  का इस्तेमाल कर अपनी अटेंडेंस दर्ज करें. बयान में कहा गया है, आदतन देर से आने और कार्यालय से जल्दी जाने को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और नियमों के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए.

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आदेश में कहा गया है कि दिव्यांग कर्मचारियों के संबंध में, एमडीओ कम ऊंचाई पर या उनके डेस्क पर आसानी से पहुंच योग्य मशीनों को उपलब्ध कराने की उचित व्यवस्था करेंगे। कोविड-19 के प्रसार के दौरान, एईबीएएस पर उपस्थिति दर्ज करना लंबे समय तक के लिए निलंबित रहा था.

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