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PAN-Aadhaar Linking : नहीं हो पाया है आधार और पैन लिंंक? ऐसे एक्टिवेट करें अपना बंद पड़ा PAN

PAN और Aadhaar को लिंंक करने की आखिरी तारीख 30 जून थी, जो निकल चुकी है. अगर आप PAN cards को आधार से नहीं जोड़ पाएं हैं और PAN इनएक्टिव हो गया है तो यहां हम बता रहे हैं कि आप कैसे अपने पैन कार्ड को दोबारा एक्टिवेट करा सकते हैं.

PAN (पर्मानेंट अकाउंट नंबर) को Aadhaar कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख निकल चुकी है. सरकार ने भी इसकी तारीख आगे नहीं बढ़ाई है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के गाइडलाइन्स के अनुसार सभी PAN cards जो आधार से लिंंक नहीं हैं, उन्हें 1 जुलाई से इनएक्टिव कर दिया गया है. ऐसे में जो लोग अपने पैन और आधार को लिंक नहीं कर पाए हैं और उनका PAN इनएक्टिव हो गया है, तो आप टेंशन ना लें. क्योंकि पैन कार्ड को एक्टिवेट करने का रास्ता अब भी बचा हुआ है.

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इससे पहले, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (सीबीडीटी) ने 28 मार्च 2023 को एक नोटिफिकेशन जारी की थी, जिसमें पैन कार्ड को फिर से चालू करने के स्टेप्स के बारे में बताया गया था.

नोटिफिकेशन में कहा गया है कि PAN card को दोबारा एक्टिवेट के लिए व्यक्ति को संबंधित अधिकारी को बताना होगा और 1,000 रुपये की फीस देनी होगी. रीएक्टिवेशन में 30 दिनों का वक्त लगता है.

PAN वैलिड है या नहीं, कैसे चेक करें

– इनकम टैक्स फाइलिंग पोर्टल incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं.
– यहां Quick Links सेक्शन में जाएं और “Verify Your PAN” सर्विस में जाएं.
– अब “Verify Your PAN” पेज पर अपना PAN number,पूरा नाम और जन्म तिथि के साथ मोबाइल नंबर दर्ज करें.
– “Continue” पर क्लिक करें.

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– 6 डिजिट का वन टाइम पासवर्ड (OTP) आपके मोबाइल पर आएगा. इसे दर्ज करें. सही पासवर्ड दर्ज करने के लिए सिर्फ 3 ही मौके मिलेंगे.
– अगर वेरिफिकेशन सफलतापूर्वक हो जाता है तो आप स्क्रीन पर PAN स्टेटस देख पाएंगे. अगर आपका PAN अब भी एक्टिव है तो वहां लिखा हुआ आएगा कि “PAN is active, and the details are as per your PAN.” इसका मतलब ये हुआ कि आपका पैन कार्ड एक्टिवेट है.

बंद पड़े PAN को दोबारा कैसे चलाएं

नोटिफिकेशन के अनुसार जो लोग PAN को Aadhaar से लिंंक नहीं कर पाए हैं, उन्हें दोबारा अपने पैन को एक्टिवेट करने के लिए 1,000 रुपये की पेनाल्टी देनी पड़ेगी. इसके अलावा इस प्रक्रिया में 30 दिन का वक्त लगेगा. इसके बाद PAN card दोबारा चालू हो जाएगा. इसका मतलब ये है कि अगर आप आज 6 जुलाई को PAN card एक्टिवेशन की प्रक्रिया शुरू करते हैं तो आपका PAN card 6 अगस्त को एक्टिवेट हो जाएगा.

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incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं और ‘e-Pay Tax’ पर जाएं.
अपना PAN डिटेल्स दर्ज कों और CHALLAN NO./ITNS 280 पर जाएं.
यहां आपको फी पेमेंट करनी होगी. सिंगल चालान में Minor head 500 (फी) और Major head 0021 [इनकम टैक्स (कंपनी के अलावा)].
मोड ऑफ पेमेंट सेलेक्ट करें.
PAN एंटर करें, असेस्मेंट ईयर सेलेक्ट करें और अड्रेस दर्ज करें.
कैप्चा कोड और Proceed टैब पर क्लिक करें.

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