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SSY Account : 21 साल की उम्र में आपकी बेटी को मिलेंगे 64 लाख, आज ही इस सरकारी स्कीम में खुलवाएं खाता

नई दिल्ली : आजकल शादी-ब्याह में काफी ज्यादा खर्चा होने लगा है। मां-बाप को कर्ज लेकर अपने बच्चों की शादियां करवानी पड़ रही है।

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शादी में होने वाला खर्चा एक गरीब या मिडिल क्लास पेरेंट्स को बड़ी टेंशन देता है। लेकिन आप समझदारी से काम लें और समय पर निवेश करें, तो इस टेंशन से मुक्ति पा सकते हैं। आप अपने बच्चों के भविष्य के खर्चों जैसे हायर एजुकेशन और शादी आदि के लिए उनके बचपन से ही निवेश करना शुरू कर दें। बेटियों की बात करें, तो उनके लिए सरकार की एक काफी अच्छी स्कीम है। हम सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana Interest Rate) की बात कर रहे हैं। इस योजना में इस समय 8 फीसदी ब्याज दर मिल रही है।

कब खुलवाएं बेटी का अकाउंट

सुकन्या समृद्धि योजना में पेरेंट्स अपनी बेटी की उम्र 10 साल पूरी होने से पहले तक उसका खाता खुलवा सकते हैं। कोई निवेशक अपनी बेटी के जन्म के तुरंत बाद योजना में खाता (SSY Account) खुलवाता है, तो वह 15 साल तक अपना योगदान जमा करा सकता है। लड़की के 18 साल के होने पर मैच्योरिटी की रकम का 50 फीसदी निकाला जा सकता है। बची हुई रकम बेटी की उम्र 21 साल होने पर निकाली जा सकती है।

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21 साल की उम्र में मिलेंगे 64 लाख

अगर आप सुकन्या समृद्धि अकाउंट में हर महीने 12,500 रुपये जमा कराते हैं, तो एक साल में यह राशि 1.5 लाख रुपये होगी। इस रकम पर टैक्स नहीं लगेगा। अगर हम मैच्योरिटी पर ब्याज दर 7.6 फीसदी लेकर चलें, तो वह निवेशक मैच्योरिटी तक अपनी बेटी के लिए एक भारी-भरकम फंड तैयार कर सकता है। अगर निवेशक अपनी बेटी के 21 साल की होने पर सारी राशि की निकासी करे, तो मैच्योरिटी की रकम 63 लाख 79 हजार 634 रुपये होगी। इसमें निवेशक की निवेश की गई रकम 22,50,000 रुपये होगी। इसके अलावा ब्याज आय 41,29,634 रुपये होगी। इस तरह अगर आप सुकन्या समृद्धि खाते में हर महीने 12,500 रुपये जमा कराते हैं, तो बेटी के 21 साल की होने पर करीब 64 लाख रुपये मिलेंगे।

टैक्स भी बचेगा

निवेशक सुकन्या समृद्धि योजना में एक साल में किये 1.50 लाख रुपये तक के निवेश पर इनकम टैक्स छूट का लाभ उठा सकता है।

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इस स्कीम में एक साल में अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा कराए जा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना EEE स्टेटस के साथ आती है। यानी इसमें तीन जगह टैक्स छूट मिलती है। सुकन्या समृद्धि स्कीम में निवेश की गई रकम पर टैक्स छूट मिलती है। इस स्कीम से कमाया ब्याज भी टैक्स फ्री होता है। इसके अलावा इस स्कीम में मैच्योरिटी की राशि भी टैक्स फ्री होती है।

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