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एक पैसा दिए बिना भी हो जाता है 7 लाख रुपये तक का बीमा, बस आपके पास होने चाहिए ये वाला अकाउंट

EPFO Free Insurance – ईपीएफ खाताधारक का इंप्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम (EDLI) 1976 के तहत बीमा होता है. इसके लिए अलग से प्रीमियम नहीं देना होता है.

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नई दिल्‍ली. आप अगर नौकरीपेशा हैं और आपका पीएफ (PF) कटता है तो आपको बिना एक पैसा प्रीमियम दिए (Free Insurance) सात लाख रुपये तक के बीमा लाभ मिलता है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organization) यानी EPFO की तरफ से हर ईपीएफ अकाउंट पर फ्री इंश्योरेंस (PF Account Insurance) कवर दिया जाता है. ऐसे में नौकरी के दौरान अगर किसी कर्मचारी की मौत हो जाए तो उसके नॉमिनी को इस स्‍कीम के तहत 7 लाख तक की आर्थिक मदद मिल सकती है.

ईपीएफ खाताधारक ने अगर किसी को नॉमिनी नहीं बनाया है तो फिर उसके कानूनी उत्तराधिकारियों को बीमा राशि बराबर-बराबर मिल जाती है. EPFO के सभी सब्सक्राइबर (सदस्य) इंप्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम (EDLI) 1976 के तहत कवर होते हैं. इंप्लॉई की बीमारी, दुर्घटना या स्वाभाविक मृत्यु होने पर बीमा कवर मिल सकता है.

सैलरी पर निर्भर होती है बीमा राशि
ईडीएलआई योजना के तहत मिलने वाली बीमा राशि पिछले 12 महीनों की सैलरी पर निर्भर करती है. किसी कर्मचारी की मौत होने पर नॉमिनी को पिछले 12 महीने की औसत सैलरी की 30 गुना राशि, 20 फीसदी बोनस के साथ मिलती है.

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हर महीने कर्मचारी की सैलरी से पीएफ का जो अमाउंट जमा होता है, उसका 8.33 फीसदी हिस्‍सा ईपीएस (EPS) में, 3.67 फीसदी ईपीएफ (EPF) में और 0.5 फीसदी ईडीएलआई योजना में जमा होता है.

नौकरी छोड़ने पर नहीं मिलता लाभ
किसी भी खाताधारक को EDLI स्कीम के तहत मिनिमम 2.5 लाख और अधिकतम 7 लाख रुपये का इंश्योरेंस क्लेम मिल सकता है. न्‍यूनतम क्‍लेम पाने के लिए खाताधारक ने कम से कम लगातार 12 महीने तक नौकरी करना जरूरी होता है. नौकरी छोड़ने वाले खाताधारक को इंश्‍योरेंस का लाभ नहीं दिया जाता.

पीएफ अकाउंट पर होने वाले इस इंश्‍योरेंस का दावा सि‍र्फ तभी कि‍या जा सकता है, जब पीएफ खाताधारक की मौत नौकरी के दौरान हुई हो, मतलब रि‍टायरमेंट से पहले. इस दौरान चाहे वह ऑफि‍स में काम कर रहा हो या छुट्टी पर हो. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता.

नॉमिनेशन करना फायदेमंद
ईपीएफओ सब्‍सक्राइबर्स को अपने खाते में नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज कराना चाहिए.

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अकाउंट में नॉमिनी होने से सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि अगर किसी खाताधारक की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को EPF, EPS और EDLI स्कीम का फायदा उठाने में किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है. नॉमिनी न होने पर पैसा पाने के लिए ज्‍यादा भागदौड़ करनी पड़ती है.

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