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इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के इस फैसले से टैक्सपेयर्स को मिलेगी राहत, मार्च के आखिरी 3 दिनों में होगा कामकाज; नहीं रहेगी छुट्टी

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इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी राहत मिली है. वित्त वर्ष की समाप्ति के आखिरी तीन दिनों अवकाश था. लेकिन डिपार्टमेंट ने इन तीन दिनों में काम करने का निर्णय लिया है.

वित्त वर्ष 2023-24 अब समाप्ति की ओर है. अगले हफ्ते करेंट वित्त वर्ष समाप्त हो जाएगा. इनकम टैक्सपेयर्स वित्त वर्ष की समाप्ति से पहले टैक्सपेयर्स अपने कई जरूरी काम जल्द से जल्द निपटाना सकते हैं. टैक्सपेयर्स के लिए अच्छी खबर सामने आई है. चालू वित्त वर्ष का यह आखिरी महीना है जो शनिवार यानी 30 मार्च और रविवार यानी 31 मार्च को समाप्त हो रहा है. वहीं, उससे पहले शुक्रवार यानी 29 मार्च को गुड फ्राइडे है. जिसकी वजह से लगातार तीन दिनों तक छुट्टियां पड़ रही हैं. लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इन छुट्टी वाले दिनों में भी काम करने का निर्णय लिया है.

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छुट्टी में भी होगा काम

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से यह कहा गया है कि शुक्रवार यानी 29 मार्च से रविवार यानी 31 मार्च तीनों छुट्टी वाले दिनों में टैक्स से जुड़े काम निपटाए जाएंगे. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का यह फैसला कई टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी राहत दी है. कम समय होने की वजह से इनकम टैक्स पेयर्स चिंतित हो रहे होंगे.

कई जरूरी काम निपटाने का आखिरी मौका

इस महीने की आखिरी तारीख AY2021-22 के लिए अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न (ITR-U) फाइल करने और टैक्स-सेविंग इवेस्टमेंट्स समेत टैक्स से जुड़े कई जरूरी काम को पूरा करने का यह आखिरी मौका है. इसलिए महीने के अंत में छुट्टियों में भी लगातार तीन दिन काम होना कई टैक्सपेयर्स के लिए अच्छी खबर है.
लॉन्ग वीकेंड में शेयर मार्केट रहेंगे बंद

इस लंबे वीकेंड यानी 29 मार्च से लेकर 31 मार्च तक शेयर मार्कट में कामकाज नहीं होगा. इसलिए ट्रेडिंग करने वाले इंवेस्टर्स के लिए यह एक बुरी खबर है. जबकि दूसरी ओर इस महीने के पांचवें शनिवार यानी 30 मार्च को बैंक खुले रहेंगे. इससे लोग अपने बैंक से जुड़े कामों को आसानी से निपटा सकते हैं.

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TDS काटने वाले लोगों के लिए 30 तारीख है बेहद अहम

टीडीएस (TDS) काटने वाले लोगों और कंपनियों के लिए 30 मार्च की तारीख बेहद अहम है. इससे पहले इन लोगों को फरवरी के लिए स्पेसिफाइड सेक्शन्स के तहत काटे गए टैक्स के लिए चालान डिटेल्स फाइल करना है. FY2020-21 के लिए अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले टैक्सपेयर्स को नए शुरू किए गए फॉर्म ITR-U के साथ संबंधित AY के लिए नोटिफाइड ITR फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा. इसके साथ ही टैक्सपेयर्स को अपनी कैटेगरी के तहत डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट या इलेक्ट्रॉनिक वैरिफिकेशन कोड्स का इस्तेमाल करने के ऑप्शन्स के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग जरूरी है.

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