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ट्रेन में सफर से पहले नाप-तोल लें अपना लगेज, ज्‍यादा मिला सामान तो लगेगी पेनल्‍टी, बचने का भी है एक जुगाड़

Railway Knowledge – रेल नियमों के मुताबिक, निर्धारित वजन और आकार से ज्‍यादा सामान को यात्री अपने साथ डिब्‍बे में नहीं ले जा सकते. रेल में किसी भी तरह के ज्‍वलनशील और बदबूदार पदार्थों सहित कई तरह का सामान ले जाने पर प्रतिबंध है.

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नई दिल्‍ली. ट्रेनों में अक्‍सर आपने लोगों को बहुत सारे सामान के साथ सफर करते देखा होगा. लेकिन, क्‍या आपको पता है कि ट्रेन के डिब्‍बे में भी सामान ले जाने की एक सीमा है. इस सीमा का निर्धारण भार और आकार के आधार पर किया गया है. साथ ही हर श्रेणी में लगेज साथ ले जाने के लिए नियम भी अलग हैं. निर्धारत सीमा से ज्‍यादा सामान लेकर अगर कोई यात्री डिब्‍बे में चढ़ता है तो रेलवे उससे जुर्माना वूसलता है.

हर ट्रेन यात्री को रेलवे के लगेज नियमों की जानकारी होनी चाहिए. अगर किसी के पास ज्‍यादा सामान है तो रेलवे उस सामान को ट्रेन के साथ ही लगने वाली लगेज वैन में रखने की भी सुविधा देता है. ट्रेन की टिकट बुक कराते समय ही लगेज भी बुक कराया जा सकता है. रेलवे स्‍टेशन पर स्थित पार्सल कार्यालय से टिकट बुक करने के बाद भी आप सामान लगेज वैन में रखने के लिए बुकिंग कर सकते हैं.

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इतना सामान ले जा सकते हैं साथ
ट्रेन की अलग-अलग श्रेणियों में यात्री 40 किलो से लेकर 70 किलो तक भारी सामान अपने साथ ट्रेन के डिब्‍बे में रख सकते हैं. स्‍लीपर क्‍लास में 40 किलोग्राम तक वजन अपने साथ ले जा सकते हैं. एसी टू टीयर में 50 किलो तक सामान ले जाने की छूट है. फर्स्‍ट क्‍लास एसी में 70 किलो तक सामान यात्री अपने साथ कोच में ले जा सकते हैं. इससे ज्‍यादा सामान पाए जाने पर जुर्माना वसूला जाता है.

100 सेमी. X 60 सेमी. X 25 सेमी. (लंबाई X चौड़ाई X ऊंचाई) आकार के ट्रंक, सूटकेस और बॉक्स यात्री डिब्बे में व्यक्तिगत सामान के रूप में ले जाने की अनुमति है. यदि ट्रंक, सूटकेस और बॉक्स निर्धारित आकार के माप से अधिक हैं तो इन्‍हें लगेज वैन में ही रखना होगा.

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इन चीजों पर लगा है प्रतिबंध
रेल में किसी भी तरह के ज्‍वलनशील और बदबूदार पदार्थों सहित कई तरह का सामान ले जाने पर प्रतिबंध है. आपत्तिजनक वस्तुएं, विस्फोटक , खतरनाक ज्वलनशील वस्तुएं, खाली गैस-सिलेंडर, मरी मुर्गियां, तेजाब आदि वस्‍तुएं प्रतिबंधित हैं. यदि कोई यात्री प्रतिबंधित वस्तुओं में किसी तरह की वस्तु यात्रा के दौरान साथ लेकर जा रहे हैं तो रेलवे एक्ट की धारा 164 के तहत उस यात्री पर कार्रवाई की जा सकती है.

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