EPFO Higher Pension News- बहुत सी कंपनियों ने श्रम मंत्रालय से हायर पेंशन फॉर्म सत्यापित करने की आखिरी तारीख बढ़ाने की मांग की है. यह डेडलाइन 30 सितंबर को समाप्त हो रही है.
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EPFO Pension Deadline : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees’ Provident Fund Organisation) यानी ईपीएफओ (EFPO) नियोक्ताओं को कर्मचारियों को ज्यादा पेंशन ऑप्शन (Higher Pension Option) चुनने का मौका देने के लिए भरे गए ज्वाइंट फार्म को वैलिडिएट करने की आखिरी तारीख को एक बार फिर बढ़ा सकता है. अभी तक ज्यादा पेंशन का विकल्प चुनने के लिए ज्वाइंट फॉर्म वैलिडिएट करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है. हायर पेंशन के लिए अप्लाई करने की ओरिजिनल डेडलाइन 3 मार्च थी, जिसे अब तक 4 बार बढ़ाया जा चुका है.
मार्च 1996 में EPS-95 के पैरा 11(3) में एक प्रावधान जोड़ा गया. इसमें EPFO मेंबर्स को अपने पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन में पूरी सैलरी (बेसिक + महंगाई भत्ता) के 8.33% तक बढ़ाने की अनुमति दी गई. यानी उन्हें ज्यादा पेंशन पाने का मौका दिया गया. EPFO ने कर्मचारियों को हायर पेंशन योगदान के लिए जॉइंट ऑप्शन फॉर्म दाखिल करने के लिए केवल छह महीने का समय दिया था.
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इस अवधि में ज्वाइंट ऑप्शन फार्म बहुत से कर्मचारी दाखिल नहीं कर पाए. वे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए. सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में सरकार को इन कर्मचारियों को जॉइंट ऑप्शन फॉर्म दाखिल करने का मौका देने का आदेश दिया था.
नियोक्ताओं ने की डेडलाइन बढ़ाने की मांग
द हिन्दू की एक रिपोर्ट के अनुसार, बहुत से नियोक्ताओं ने अब ज्वॉइंट ऑप्शन फॉर्म को वैलिडिएट करने की समयसीमा बढ़ाने की मांग श्रम मंत्रालय से की है. उनका कहना है कि ईपीएफओ वेबसाइट में तकनीकी दिक्कतों और आवेदकों का रोजगार विवरण प्राप्त करने में उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इस वजह से वे तेजी से ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म दाखिल नहीं कर पा रहे हैं. नियोक्ताओं की मांग पर सरकार फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख को एक बार फिर तीन महीने के लिए बढ़ा सकती है.
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नवंबर 2022 में आया था सुप्रीम कोर्ट का फैसला
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने चार नवंबर, 2022 को अपने आदेश में कहा था कि EPFO को सभी पात्र सदस्यों को ज्यादा पेंशन का विकल्प चुनने के लिए चार महीने का समय देना होगा. यह चार माह की अवधि तीन मार्च, 2023 को समाप्त हो गई थी. इसके बाद से ही इस डेडलाइन को आगे बढ़ाया जा रहा है.