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बिहार

बिहार में कोविड गाइडलाइन की खास बातें जानिए, नाइट कर्फ्यू में भी कर सकते हैं बशर्ते ये चीजें हों साथ

पटना, आनलाइन डेस्‍क। Bihar Coronavirus Guideline Update: बिहार में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए नई गाइडलाइन शनिवार से लागू हो चुकी है। इस गाइडलाइन में ज्‍यादातर पिछली बार वाली सख्‍तियों को ही जारी रखा गया है। बिहार में लगातार घटते कोविड संक्रमण के बावजूद सरकार ने फिलहाल एहतियात जारी रखने का फैसला किया है। उम्‍मीद जताई जा रही है कि संक्रमण इसी तरह घटता रहा तो अगली बार गाइडलाइन में कुछ छूट मिल सकती है। बहरहाल, मौजूदा गाइडलाइन में कुछ बातें ऐसी हैं, जिनका ख्‍याल हर आदमी को रखना चाहिए। गाइडलाइन में शादी से लेकर स्‍कूल-कालेज खोलने तक के लिए स्‍पष्‍ट रूप से नियम तय कर दिए गए हैं।

नाइट कर्फ्यू में भी निकल सकते हैं ये लोग

सरकार ने रात 10 बजे से लेकर सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू का नियम लागू किया है। इस अवधि में भी कई लोगों को यात्रा की छूट दी गई है। स्‍वास्‍थ्‍य सेवा से संबंधित सभी तरह के सार्वजनिक और निजी वाहन रात को भी चल सकेंगे। मरीज को लेकर जा रहे किसी वाहन को नहीं रोका जाएगा। दो राज्‍यों को जोड़ने वाले मार्ग से गुजरने वाले निजी वाहन को भी छूट रहेगी। हवाई जहाज या ट्रेन के यात्रियों को लेकर जा रहे निजी वाहन को नहीं रोका जाएगा, बशर्ते यात्री के पास वैध टिकट होना चाहिए। अनुमान्‍य कार्यों से संबंधित सरकारी वाहन, ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी के निजी वाहन और वन विभाग के वाहनों को नहीं रोका जाएगा।

सांस्‍कृतिक और धार्मिक आयोजनों पर रोक नहीं

राज्‍य में सार्वजनिक और निजी सामाजिक, मनोरंजन, खेलकूद, धार्मिक, सांस्‍कृतिक, शैक्षणिक और राजनीतिक आयोजनों  पर रोक नहीं है, लेकिन ऐसे आयोजनों के लिए जिला प्रशासन की अनुमति लेना जरूरी है। ऐेसे आयोजनों में 50 प्रतिशत क्षमता या अधिकतम 50 लोगों को ही बुलाया जा सकेगा। सभी प्रकार के मेलों और प्रदर्शनी पर रोक रहेगी।

ये स्‍थान रहेंगे बंद

स्‍कूल, कालेज के कार्यालय खुलेंगे, लेकिन कक्षाओं में छात्र-छात्राओं को नहीं बुलाया जाएगा। मंदिर, माल, सिनेमाल हाल, क्‍लब, स्‍वीमिंग पूल, स्‍टेडियम, जिम, पार्क और उद्यान पूरी तरह बंद रहेंगे।

इन चीजों को रहेगी छूट

वाहनों में 100 प्रतिशत क्षमता के आधार पर यात्रियों को बैठाया जा सकेगा। सीट से अधिक यात्री बैठाने की अनुमति नहीं होगी। शादी और श्राद्ध में अधिकतम 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। शादी की सूचना कम से कम तीन दिन पहले थाने को देनी होगी।

इन चीजों भी रखें ध्‍यान

  • घर से बाहर निकलने पर हर वक्‍त मास्‍क पहने रहना जरूरी
  • दुकानों में भीड़ से बचाव और दूरी का पालन करना जरूरी
  • बोर्ड की परीक्षाओं पर नहीं पड़ेगा कोई असर

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